पंचायत चुनाव कराने के मामले में बोले पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी
कोलकाता : पंचायत चुनाव कराने को लेकर मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अगर एकल पीठ के शुक्रवार के निर्देश को बरकरार रखा, तो राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी.
ज्ञात हो कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने शुक्रवार को अपने फैसले में राज्य चुनाव आयोग की सर्वोच्चता पर मुहर लगाते हुए केंद्रीय पुलिस बलों की उपस्थिति में तीन चरणों में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया थी.
पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वह शुक्रवार के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील करेंगे. अगर खंडपीठ ने भी उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, तो जरुरत पड़ने पर वह उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे. वह मीडिया के उन सवालों का जवाब दे रहे थे, जिसमें उनसे पूछा गया था कि खंडपीठ ने भी अगर शुक्रवार के आदेश को बरकरार रखा तो ऐसी सूरत में राज्य सरकार क्या कदम उठाएगी.
इससे पहले श्री मुखर्जी ने शुक्रवार को कहा था कि उच्च न्यायालय द्वारा राज्य चुनाव आयोग की सर्वोच्चता को बरकरार रखने और 11 मई तक पंचायत चुनाव के लिए 400 पर्यवेक्षकों का नाम देने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार खंडपीठ के समक्ष अपील करेगी. अदालत के आदेश को अव्यावहारिक करार देते हुए उन्होंने कहा था कि एक दिन में 400 पर्यवेक्षकों की सूची बनाना और केंद्रीय बलों का इंतजाम करना संभव नहीं है.