कोलकाता. सियालदह के एक व्यक्ति के लापता मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने कोलकाता पुलिस के आयुक्त से रिपोर्ट तलब किया है. बुधवार को न्यायाधीश आइपी मुखर्जी ने यह आदेश दिया. 11 मई को यह रिपोर्ट अदालत में जमा करनी होगी. याचिकाकर्ता द्विजेंद्र लाल दे के वकील लालमोहन हाजरा ने बताया कि द्विजेंद्र लाल का बेटा शौभिक दे, जो पेशे से आइटी इंजीनियर है, गत वर्ष 24 अक्तूबर से लापता हो गया. घर के करीब से ही वह लापता हो गया. उनका आरोप है कि उनके किसी रिश्तेदार या स्थानीय लोग ने ही शौभिक का अपहरण किया है. अपहरण के बाद से घर में फिरौती के लिए फोन आ रहे हैं. इस संबंध में मोचीपाड़ा थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी थी. लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. पुलिस कभी कहती है कि शौभिक झारखंड में है, तो कभी कहती है कि बिहार में है. द्विजेंद्र लाल ने इस संबंध में पुलिस आयुक्त को भी बताया था. बावजूद इसके कोई लाभ नहीं हुआ. बाध्य होकर इस वर्ष की शुरुआत में उन्होंने हाइकोर्ट में पुलिस निष्क्रियता का मामला किया था. सुनवाई में अदालत ने पुलिस आयुक्त से इस बाबत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई 11 मई को होगी.
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लापता मामले में पुलिस आयुक्त से हाइकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी
कोलकाता. सियालदह के एक व्यक्ति के लापता मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने कोलकाता पुलिस के आयुक्त से रिपोर्ट तलब किया है. बुधवार को न्यायाधीश आइपी मुखर्जी ने यह आदेश दिया. 11 मई को यह रिपोर्ट अदालत में जमा करनी होगी. याचिकाकर्ता द्विजेंद्र लाल दे के वकील लालमोहन हाजरा ने बताया कि द्विजेंद्र लाल का बेटा […]
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