कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्र व न्यायाधीश जय माल्य बागची की खंडपीठ ने गुरुवार को शांतिनिकेतन स्थित विश्वभारती के पास बने अवैध निर्माण को एक महीने में तोड़ने का निर्देश दिया है. साथ ही अवैध निर्माण करनेवाली संस्था पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शांतिनिकेतन में खोआई के पास बने भवन अवैध हैं, उनको जल्द से जल्द तोड़ना चाहिए. उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को एक महीने का समय दिया है.
जिस दिन इस अवैध निर्माण को तोड़ा जायेगा, उस दिन जिले के जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को मौके पर तैनात रहने का निर्देश दिया गया है.
इसके साथ ही हाइकोर्ट ने यहां अवैध निर्माण करनेवाली संस्था को जुर्माना के रूप में 10 लाख रुपये विश्वभारती एपेक्स एडवाइजरी कमेटी में जमा करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा इस संबंध में मामले करनेवाली संस्था को भी मुआवजे के रूप में 25 हजार रुपये देने का निर्देश दिया गया है.