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मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार तलब

नाराजगी : राज्य की स्वास्थ्य परिसेवा में लापरवाही पर हाइकोर्ट ने उठाया सवाल 27 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश एक डॉक्टर के पास दो-तीन नकली रजिस्ट्रेशन नंबर होने का मामला कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की स्वास्थ्य परिसेवा पर गंभीर सवाल उठाये हैं. मुख्य न्यायाधीश […]

नाराजगी : राज्य की स्वास्थ्य परिसेवा में लापरवाही पर हाइकोर्ट ने उठाया सवाल
27 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश
एक डॉक्टर के पास दो-तीन नकली रजिस्ट्रेशन नंबर होने का मामला
कोलकाता : कलकत्ता हाइकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की स्वास्थ्य परिसेवा पर गंभीर सवाल उठाये हैं. मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर व न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य परिसेवा का क्या हाल है वह स्पष्ट है. हाइकोर्ट ने वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार को आगामी 27 फरवरी को अदालत में हाजिर होने का निर्देश भी दिया है.
उल्लेखनीय है कि आमता के प्रबीर पात्र ने हाइकोर्ट में मामला दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि स्थानीय एक डॉक्टर के पास दो-तीन नकली रजिस्ट्रेशन नंबर है. गत वर्ष चार जून को उन्होंने यह मामला दायर किया था. हाइकोर्ट ने वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल को आवेदनकारी की शिकायत सुन कर कदम उठाने का निर्देश दिया था. हालांकि काउंसिल की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोई भी वकील अदालत में उपस्थित नहीं था. इस पर खंडपीठ नाराज हो गयी. तुरंत एडवोकेट जनरल व अतिरिक्त एडवोकेट जनरल को बुलाया गया.
अदालत ने उनसे पूछा कि क्या प्रशासन इस तरह से मामले का निपटारा चाहता है. पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में ऐसी स्थिति है कि राज्य सरकार के पास मुख्य न्यायाधीश की अदालत के लिए कोई वकील नहीं है. मामले में प्रशासन व राज्य के रवैये को देख कर समझा जा सकता है कि राज्य में स्वास्थ्य परिसेवा के ढांचे की स्थिति क्या है. अदालत ने कहा कि मामला मुख्य सचिव को बुलाने लायक है और उनसे इस संबंध में पूछा जाये कि हाइकोर्ट में ऐसा क्या चल रहा है. राज्य के वकील चर्चित राजनीतिक मामलों की सुनवाई में उपस्थित हो रहे हैं. अदालत को एडवोकेट जनरल व अतिरिक्त एडवोकेट जनरल ने जल्द कदम उठाने का आश्वासन दिया.

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