नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने काले हिरण के शिकार पर निचली अदालत से अभिनेता सलमान खान को मिली पांच साल की कैद की सजा निलंबित रखने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को निरस्त कर दिया. न्यायमूर्ति एसजे मुख्योपाध्याय और न्यायमूर्ति एके गोयल की खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय कानून के मुताबिक खान की याचिका पर नये सिरे से सुनवाई करेगा. खंडपीठ ने मामले के गुण-दोषों पर गौर किए बिना और महज उनकी पेशेवराना कारणों से ब्रिटेन की यात्रा के लिए वीजा पाने की राह आसान करने के लिए मेगा स्टार की दोषसिद्धी पर स्थगन लगाने के राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर सवाल खड़ा करते हुए पिछले साल पांच नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. सलमान ने कहा था कि अगर उच्च न्यायालय की ओर से उनकी दोषसिद्धी पर स्थगन नहीं लगाया जाता तो उन्हें दिक्कत आती क्योंकि विदेश की यात्रा करने के उनके अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता.राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उच्च न्यायालय ने 12 नवंबर 2013 को इस मामले में 2006 की दोषसिद्धी पर स्थगन लगा दिया था और ब्रिटिश वीजा पाने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त कर दिया था.
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न्यायालय ने काला हिरण मामले में सलमान खान पर अदालत का फैसला निरस्त किया
नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने काले हिरण के शिकार पर निचली अदालत से अभिनेता सलमान खान को मिली पांच साल की कैद की सजा निलंबित रखने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश को बुधवार को निरस्त कर दिया. न्यायमूर्ति एसजे मुख्योपाध्याय और न्यायमूर्ति एके गोयल की खंडपीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय कानून के मुताबिक […]
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