कोलकाता: बर्दवान जिले के खागड़ागढ़ में हुए विस्फोट की घटना में गिरफ्तार तीन आरोपियों को बैंकशाल कोर्ट ने नौ जनवरी तक एनआइए हिरासत में भेजने का निर्देश दिया. इन तीनों आरोपियों को बर्दवान विस्फोट कांड को अंजाम देने के आरोप में असम से गिरफ्तार किया गया था. इनके नाम सैफुल इसलाम, रफिकुल इसलाम व शाहानूर आलम बताये गये हैं.
गौरतलब है कि मामले की सुनवाई के दौरान एनआइए ने इन लोगों से पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत की मांग की थी. इसके बाद बैंकशाल कोर्ट के चीफ जज जीसी तालुकदार ने इन तीनों आरोपियों को नौ जनवरी तक एनआइए हिरासत में भेज दिया. इसके साथ-साथ बर्दवान विस्फोट कांड में पहले से गिरफ्तार आठ आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 16 जनवरी तक बढ़ा दी गयी है. मामले की सुनवाई के दौरान एनआइए पक्ष के वकील श्यामल घोष ने कहा कि इन तीनों आरोपियों के तार प्रत्यक्ष रूप से बर्दवान विस्फोट कांड के साथ जुड़े हुए हैं. दो अक्तूबर को हुई यह घटना अंतरराष्ट्रीय आतंकी हमला है, यह आतंकियों को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं. इसलिए इनसे पूछताछ के लिए कम से कम 10 दिनों की हिरासत दी जाये. हालांकि कोर्ट ने फिलहाल इन तीनों आरोपियों को सात दिनों की एनआइए हिरासत में भेजा है. एनआइए पक्ष के वकील श्यामल घोष ने कोर्ट को बताया कि इन तीनों आरोपियों के संबंध बांग्लादेश के आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (जेएमबी) से भी हैं.
हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान एनआइए पक्ष के वकील ने इस मामले में पहले से गिरफ्तार आठ आरोपी हाशेम मोल्ला, राजिया बीबी, अब्दुल हकीम, खालिद मोहम्मद, अलिमा बीबी, जिया-उल-हक, अमजद व साजिद की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने की मांग की थी, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने यह अवधि 16 जनवरी तक बढ़ा दी है. साजिद मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं था, क्योंकि वह एक अन्य मामले में विधाननगर पुलिस के हिरासत में है. एनआइए ने अगली सुनवाई के दौरान साजिद को भी कोर्ट में पेश करने की मांग की है.
इसके साथ ही एनआइए ने जाहिद हुसैन से जेल में ही पूछताछ करने की अनुमति देने की मांग की है, इसे कोलकाता पुलिस के एसटीएफ ने भारी मात्र में विस्फोटक व 1.5 लाख रुपये के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था. एनआइए के वकील ने कहा कि एनआइए जानना चाहती है कि उसका इस बर्दवान कांड के साथ कोई लिंक है या नहीं, इसका खुलासा करने के लिए ही वह जेल में ही इससे पूछताछ करना चाहती है.