हुगली : तारकेश्वर थाना के अंतर्गत हरिपाल बाहिर खंड में एक तीन वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल कारावास की सजा सुनायी गयी है.
सोमवार को चंदन नगर कोर्ट में एडीएम आरती शर्मा राय ने मामले की सुनवाई के बाद उक्त फैसला सुनाया. आरोपी विश्वजीत मालाकार को 10 साल के लिए जेल व दो हजार जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त दो वर्ष और जेल में काटने होंगे. इस बात की जानकारी सरकारी वकील वंदना चक्रवर्ती ने दी.