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केवल कानून से बात नहीं बनेगी लोगों को जागरूक होना होगा

स्कूल-कॉलेजों के पास ‘नो स्मोकिंग जोन’ बनाने के लिए मेयर पुलिस को लिखेंगे पत्र निगम के प्राथमिक विद्यालयों में लगेंगे ओरल कैंप कोलकाता : नारायणा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (हावड़ा), कोलकाता नगर निगम (केएमसी) एवं इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) की ओर से शुक्रवार विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर महानगर के मौलाली युवा केंद्र में […]

स्कूल-कॉलेजों के पास ‘नो स्मोकिंग जोन’ बनाने के लिए मेयर पुलिस को लिखेंगे पत्र

निगम के प्राथमिक विद्यालयों में लगेंगे ओरल कैंप

कोलकाता : नारायणा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (हावड़ा), कोलकाता नगर निगम (केएमसी) एवं इंडियन डेंटल एसोसिएशन (आईडीए) की ओर से शुक्रवार विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर महानगर के मौलाली युवा केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में मेयर फिरहाद हकीम ने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि तंबाकू जानलेवा है, यह जानते हुए भी लोग इसका सेवन करते हैं, जो आत्महत्या के समान है. उन्होंने कहा कि तंबाकू निषेध के लिए कानून है. लेकिन केवल कानून से बात नहीं बनेगी, इसके लिए जन मानस को जागरूक होना पड़ेगा.

इस कार्यक्रम में आईडीए पश्चिम बंगाल शाखा के डॉ राजू विश्वास, डॉ आर अहमद डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल तपन कुमार गिरि, बांग्ला फिल्म निर्देशक शिवप्रसाद मुखोपाध्याय, नारायणा सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के हेड नेक सर्जन डॉ सौरभ दत्ता समेत अन्य गणमान्य उपस्थित थे. मेयर ने कहा कि वार्ड स्तर पर स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के आस-पास तंबाकू, बीड़ी सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने के लिए वह कोलकाता पुलिस को पत्र लिखेंगे.

निगम के स्कूली बच्चों की होगी जांच :

मेयर ने कहा कि निगम के विभिन्न प्राथमिक स्कूलों के छात्रों की ओरल चेकअप के लिए आईडीए की ओर से निगम के प्रस्ताव दिया गया है. मेयर ने आईडीए के इस प्रस्ताव पर सहमति जताते हुुए कहा कि वार्ड स्तर पर स्कूल में कैंप लगाया जायेगा. उन्होंने कहा कि जागरूकता के लिए निगम की ओर से वार्ड स्तर पर अभियान चालाया जायेगा.

नियम कायदे धुआं-धुआं :

कुछ नियम होते हैं, जो बनते तो हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता. इसकी चिंता न तो बनाने वाले करते हैं और न ही उनका पालन करने वाले करते हैं. शायद यही कारण है कि करीब तीन साल पहले कोलकाता नगर निगम के मुख्यालय को ”नो स्मोकिंग जोन” घोषित किया गया था. पूर्व मेयर शोभन चटर्जी के कार्यकाल में इसकी घोषणा की गयी थी. नियमानुसार निगम परिसर में धूम्रपान करनेवाले लोगों को एक से 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है.

शुक्रवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रुप में मनाया गया, वहीं दूसरी ओर निगम के सार्वजनिक स्थलों पर धुआं उड़ाते देखा गया. निगम में ‘धूम्रपान निषेध है’ नोटिस भी लगा है, लेकिन इस संदेश का पालन हो रहा है या नहीं इसके लिए निगम के पास न तो समय है और न ही अनुपालन कराने की उसे चिंता है. निगम परिसर में धूम्रपान करनेवालों के खिलाफ जुर्माना लग सकता है.

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