13.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पंचायत चुनाव पर आज आ सकता है अहम फैसला

कोलकाता : राज्य में पंचायत चुनाव के भविष्य को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट का फैसला सोमवार को आ सकता है. इससे पहले गत 13 अप्रैल को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश विश्वनाथ समाद्दार की खंडपीठ ने न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार के सिंगल बेंच के निर्देश को बहाल रखा था. जिसमें सिंगल बेंच ने चुनावी प्रक्रिया को स्थगित किया […]

कोलकाता : राज्य में पंचायत चुनाव के भविष्य को लेकर कलकत्ता हाइकोर्ट का फैसला सोमवार को आ सकता है. इससे पहले गत 13 अप्रैल को कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायाधीश विश्वनाथ समाद्दार की खंडपीठ ने न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार के सिंगल बेंच के निर्देश को बहाल रखा था. जिसमें सिंगल बेंच ने चुनावी प्रक्रिया को स्थगित किया था.
सिंगल बेंच के निर्देश को चुनौती देते हुए तृणमूल कांग्रेस व राज्य चुनाव आयोग ने हाइकोर्ट की खंडपीठ में याचिका दायर की थी. लिहाजा सोमवार को हाइकोर्ट के फैसले पर ही पंचायत चुनाव का भविष्य निर्भर करता है. न्यायाधीश विश्वनाथ समाद्दार की खंडपीठ में त्वरित सुनवाई के लिए मौखिक आवेदन राज्य चुनाव आयोग व तृणमूल कांग्रेस ने किया था. तृणमूल की ओर से कहा गया है कि कि सिंगल बेंच ने जो निर्देश दिया है उससे काफी नुकसान की आशंका है. चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने पर अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती.
इस संबंध में आयोग और तृणमूल की त्वरित सुनवाई के आवेदन को खारिज कर खंडपीठ ने कहा कि अदालत के नियम के मुताबिक ही आवेदन करना होगा. मामला दाखिल करने की अनुमति खंडपीठ ने दे दी. चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर अदालत में मुख्य सचिव नीलांजन शांडिल्य मौजूद थे. न्यायाधीशों ने उनसे जानना चाहा कि राज्य चुनाव आयोग ने कोई याचिका दाखिल की है या नहीं. आयोग की ओर से श्री शांडिल्य ने कहा कि याचिका दाखिल नहीं की गयी है. चुनाव आयोग की भूमिका पर अदालत ने आश्चर्य प्रकट किया. साथ ही तृणमूल व आयोग को अलग से मामला दाखिल करके मामले से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस भेजने की बात खंडपीठ ने कही. साथ ही आयोग व तृणमूल को मामला करने की अनुमति भी अदालत ने दी. सिंगल बेंच में मामले का पक्ष लेने वाले सभी दलों को व्यक्तिगत तौर पर नोटिस भेजने के लिए भी कहा. ताकि वह मामले में शामिल हो सकें. लिहाजा राज्य के पंचायत चुनाव का भविष्य सोमवार की सुनवाई पर निर्भर करता है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें