जोड़ाबागान में भाजपा के बाइक जुलूस को केंद्र कर हंगामे का मामला
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मीनादेवी सहित छह भाजपा नेताओं को अग्रिम जमानत
जोड़ाबागान में भाजपा के बाइक जुलूस को केंद्र कर हंगामे का मामला कोलकाता : गत 12 जनवरी को जोड़ाबागान थाना इलाके में भाजपा के बाइक जुलूस को केंद्र कर संघर्ष व हंगामे को लेकर भाजपा पार्षद मीनादेवी पुरोहित सहित छह भाजपा नेताओं की अग्रिम जमानत को कलकत्ता हाइकोर्ट ने मंजूर किया है. मंगलवार को 10 […]
कोलकाता : गत 12 जनवरी को जोड़ाबागान थाना इलाके में भाजपा के बाइक जुलूस को केंद्र कर संघर्ष व हंगामे को लेकर भाजपा पार्षद मीनादेवी पुरोहित सहित छह भाजपा नेताओं की अग्रिम जमानत को कलकत्ता हाइकोर्ट ने मंजूर किया है. मंगलवार को 10 हजार रुपये के व्यक्तिगत बॉन्ड व जोड़ाबागान थाना इलाके में प्रवेश न करने की शर्त पर अग्रिम जमानत न्यायाधीश जयमाल्य बागची और न्यायाधीश राजर्षी भरतराज की खंडपीठ ने मंजूर किया है.
मामले की सुनवाई में राज्य की ओर से पब्लिक प्रॉसीक्यूटर शाश्वतगोपाल मुखर्जी ने कहा कि हंगामे में ये सभी नेता प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े थे. सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने इनके खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दायर किया है. हालांकि आरोपों को अस्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से वकील ब्रजेश झा ने कहा कि घटना के साथ उनके मुवक्किल नहीं जुड़े थे. बाहरी लोगों ने हंगामा किया और पुलिस उनके मुवक्किलों को झूठे मामले में फंसा रही है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर किया. हालांकि भाजपा के एक अन्य पार्षद विजय ओझा की अग्रिम जमानत को अदालत ने मंजूर नहीं किया.
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