कोलकाता : गोजमुमो के आंदोलन के वक्त पहाड़ में अशांति के दौरान कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार के आवेदन पर फेसबुक को भेजे गये निचली अदालत के निर्देश को कलकत्ता हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया. साथ ही बुधवार को फेसबुक पेज बंद करने के नगर दायरा अदालत के निर्देश को लेकर न्यायाधीश सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने सवाल भी उठाया.
अदालत ने कहा कि केवल एक जनरल डायरी को आधार बनाकर निचली अदालत ने कैसे फेसबुक पेज बंद (ब्लॉक) करने का निर्देश दिया? राज्य सरकार को यदि भविष्य में ऐसे विषय पर आगे बढ़ना हो तो कानून के मुताबिक कदम उठाकर आगे बढ़ना होगा. केवल जनरल डायरी के आधार पर पुलिस फेसबुक ब्लॉक नहीं कर सकती. पुलिस को प्रक्रिया के मुताबिक एफआइआर रजिस्टर करना होगा और एफआइआर के जरिए नोडल ऑफिसर के पास आवेदन करना होगा. वह केंद्र सरकार को इसकी जानकारी देंगे. केंद्र सरकार इसपर विचार करके फेसबुक को निर्देश देगी.