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रानाघाट नन दुष्कर्म कांड सभी छह अभियुक्त दोषी करार, सजा आज होगी

कोलकाता: बैंकशॉल कोर्ट स्थित जिला सत्र अदालत ने रानाघाट नन दुष्कर्म कांड में सभी छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. मंगलवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश कुमकुम सिन्हा ने सभी छह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए मुख्य आरोपी नजरूल इस्लाम को नन के साथ रेप का दोषी करार दिया. अदालत ने इस्लाम के साथ […]

कोलकाता: बैंकशॉल कोर्ट स्थित जिला सत्र अदालत ने रानाघाट नन दुष्कर्म कांड में सभी छह अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. मंगलवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश कुमकुम सिन्हा ने सभी छह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए मुख्य आरोपी नजरूल इस्लाम को नन के साथ रेप का दोषी करार दिया. अदालत ने इस्लाम के साथ ही अन्य पांच अभियुक्तों मिलन कुमार शंकर, ओइदुल इस्लाम उर्फ बाबू, मोहम्मद सलीम शेख, गोपाल सरकार और खोलादन रहमान उर्फ मिंटू को डकैती मामले में दोषी करार दिया. इनकी सजा का एलान बुधवार को होगा.

न्यायाधीश ने कहा कि मामले की सुनवाई में तथ्यों व सबूतों से यह साबित होता है कि केवल मुख्य अभियुक्त नजरूल इस्लाम ने ही नन से दुष्कर्म किया था. जबकि उस समय अन्य पांच आरोपी दूसरे कमरे में डकैती में व्यस्त थे. उन्हें इस दुष्कर्म के बारे में पता नहीं था. सबूत व गवाह के आधार पर यह स्पष्ट है कि यह सामूहिक दुष्कर्म का मामला नहीं, बल्कि दुष्कर्म का मामला है. लेकिन बहुत ही शर्मनाक है.

गौरतलब है कि 14 मार्च, 2015 को नदिया जिले के रानाघाट स्थित मिशनरी कन्वेंट स्कूल सह चर्च में छह आरोपियों ने घुस कर डकैती की घटना को अंजाम दिया था. इस दौरान एक नन के साथ दुष्कर्म भी हुआ था. सीआइडी ने इस मामले की जांच शुरू कर एक के बाद एक सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. सुनवाई के दौरान कुल 42 गवाहों ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया.

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