शिक्षकों को अपनी संपत्ति का हिसाब जमा करना होगा. अभिभावकों के साथ बैठक में अनिवार्य रुप से उपस्थित रहना होगा. स्कूल संबंधी किसी कार्यक्रम के अलावा छात्र-छात्राआें को अन्य किसी कार्यक्रम में नहीं ले जाया जा सकेगा. ले जाने पर अभिभावकों का अनुमति लेनी होगी. प्रतिदिन प्रार्थना के समय उपस्थित रहना होगा. छात्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा. शिक्षक अब छात्रों को शारीरिक व मानसिक आघात नहीं पहुंचा पायेंगे.
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शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में होने वाला है बड़ा बदलाव
कोलकाता : स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है. बदलाव के साथ-साथ राज्य सरकार एक नया नियम लाने जा रही है. नौकरी के दो वर्ष होने के बाद संतोषजनक पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्थायीकरण का पत्र मिलेगा. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस प्रस्ताव के मसौदे को […]
कोलकाता : स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में जल्द ही बड़ा बदलाव होने वाला है. बदलाव के साथ-साथ राज्य सरकार एक नया नियम लाने जा रही है. नौकरी के दो वर्ष होने के बाद संतोषजनक पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्थायीकरण का पत्र मिलेगा. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस प्रस्ताव के मसौदे को इसी महीने अंतिम रुप दे दिया जायेगा. स्कूलों के लिए तैयार हो रहे इस आचार संहिता में जहां कई नये नियम शामिल किये जायेंगे, वहीं सजा का प्रावधान भी मौजूद रहेगा. स्कूल शिक्षकों व शिक्षिकाआें के लिए नये नियम लाने की घोषणा शिक्षा मंत्री पहले ही कर चुके हैं. उस प्रस्ताव को अब अंतिम रुप दिया जा रहा है.
अभी तक स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के एक वर्ष के अंदर ही उन्हें स्थायी कर दिया जाता था, पर नये नियम के अनुसार दो वर्ष पूरा नहीं होने तक शिक्षक-शिक्षिकाआें को स्थायी नहीं किया जायेगा. स्थायी होने के लिए पुलिस सत्यान रिपोर्ट जमा करनी होगी. आवेदनकारी को किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से प्रशंसापत्र लाना होगा. कोलकाता में यह सर्टिफिकेट पुलिस कमिश्नर देेंगे. वहीं जिलों में एसपी का सर्टिफिकेट जमा करना होगा. अतीत में शिक्षक-शिक्षिकाआें का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं, यह देखने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है.
इसके साथ ही स्कूल एवं राष्ट्र के प्रति सम्मान व्यक्त करना होगा. स्कूल परिसर में धुम्रपान नहीं कर पायें. नये नियम के अनुसार शिक्षक अब नौकरी के दौरान किसी व्यवसाय के साथ युक्त नहीं रह पायेंगे. नोटबुक या पुस्तक के आकार का उत्तरपत्र नहीं लिख पायेंगे. प्राइवेट टयूशन की मनाही होगी. किसी चुनाव में भाग लेने पर विभाग की अनुमति अनिवार्य रुप से लेनी होगी.
केवल आचार संहिता ही नहीं, शिक्षकों के लिए नये नियम में सजा का प्रावधान भी शामिल किया जा रहा है. लापरवाही का आरोप सामने आने पर शिक्षा विभाग संज्ञान लेते हुए मामला कर सकेगा.
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