सीबीआइ सूत्र बताते हैं कि स्टिंग कांड को लेकर जो वीडियो सामने आया है. उसकी जांच के सिलसिले में दोनों से प्राथमिक पूछताछ हो गयी है, अब दोनों के आवाजा का नमूना उन्हें लेना है. इसके कारण दोनों से नमूना दर्ज कराने को कहा गया था, लेकिन दोनों ने ही इससे इनकार कर दिया है. अब सीबीआइ की टीम अदालत में इसके लिए आवेदन करने की तैयारी कर रही है.
सीबीअाइ अधिकारियों का कहना है कि वे अदालत में आवेदन करेंगे कि जांच के लिए दोनों के आवाज का नमूना संग्रह करना काफी आवश्यक है, लेकिन दोनों जांच में मदद नहीं कर रहे हैं. इससे जांच में समय लग रहा है. लिहाजा अदालत उन्हें इसकी इजाजत दे और सांसद सुल्तान अहमद व डिप्टी मेयर इकबाल अहमद को निर्देश दे कि वे अपने आवाज का नमूना सीबीआइ के पास संग्रह कराये. सीबीआइ सूत्रों का कहना है कि अदालत का निर्देश मिलने पर ही अब वह अगली कार्रवाई की जायेगी.