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बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या में मौत की सजा
अलीपुरद्वार : जलपाईगुड़ी जिले से अलग होकर नया जिला बनने के बाद पहली बार जिला अदालत ने किसी को फांसी की सजा दी है. जिला जज अशोक कुमार पाल ने फरवरी 2013 को दुष्कर्म के बाद हत्या के एक मामले में दोषी अलबर्ट टोप्पो को फांसी की सजा सुनायी है. उसने मथुरा चाय बागान में […]
अलीपुरद्वार : जलपाईगुड़ी जिले से अलग होकर नया जिला बनने के बाद पहली बार जिला अदालत ने किसी को फांसी की सजा दी है. जिला जज अशोक कुमार पाल ने फरवरी 2013 को दुष्कर्म के बाद हत्या के एक मामले में दोषी अलबर्ट टोप्पो को फांसी की सजा सुनायी है. उसने मथुरा चाय बागान में एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी.
अदालती सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उसने बच्ची को चॉकलेट का प्रलोभन दिया और साइकिल पर बिठाकर चाय बागान में निर्जन स्थान पर ले गया. वही दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गयी. तब से लेकर अब तक मामले की सुनवाई होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुना दी. जिस समय सजा सुनायी जा रही थी उस समय मृतका की मां जोशिका टोपवार अदालत में ही थी. उन्होंने कहा कि बेटी को मफलर से गले में फांसी लगाकर मारा गया था. अभियुक्त को फांसी की सजा मिलने पर उन्होंने प्रशन्नता जाहिर की है.
उन्होंने कहा कि बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वह पिछले चार-पांच साल से कानूनी लड़ाई लड़ रही है. आखिरकार उनकी जीत हुई है. अलीपुरद्वार जिला अदालत के सरकारी वकील जौहर मजूमदार ने बताया है कि चार्जशीट जमा होने के बाद कई लोगों की गवाही हुई. उसके बाद अदालत ने अलबर्ट टोप्पो को दोषी करार दिया. अदालत ने दुष्कर्म तथा हत्या के आरोपी को फांसी की सजा देकर एक मिसाल कायम किया है.
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