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आसनसोल सहित 36 शहरों में श्रमिक मेला

श्रमिकों को उनके कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाएं तथा उनके अधिकार की जानकारी देने के लिए मेला आयोजित करने का ट्रेंड पूरी तरह राज्य में प्रभावी हो गयी है. मेला आयोजन की पक्षपाती राज्य सरकार के श्रम विभाग ने भी इसी तर्ज पर 36 शहरों में श्रमिक मेला लगाने का अभियान शुरू किया […]

श्रमिकों को उनके कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाएं तथा उनके अधिकार की जानकारी देने के लिए मेला आयोजित करने का ट्रेंड पूरी तरह राज्य में प्रभावी हो गयी है. मेला आयोजन की पक्षपाती राज्य सरकार के श्रम विभाग ने भी इसी तर्ज पर 36 शहरों में श्रमिक मेला लगाने का अभियान शुरू किया है.
आसनसोल : राज्य सरकार के स्तर से राज्य के संगठित और असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा नये निर्मित श्रम कानूनों की जानकारी देने के लिए श्रम विभाग ने राज्य के आसनसोल सहित 36 औद्योगिक शहरों में श्रमिक मेला लगाने का निर्णय लिया है. यह जानकारी राज्य के श्रम सह विधि व न्याय मंत्री मलय घटक ने दी. उन्होंने कहा कि इस दिशा में पहल शुरू हो गयी है. श्रम मंत्री श्री घटक ने कहा कि राज्य सरकार से संगठित तथा असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सुविधाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है. इनमें रूग्ण कारखानों के श्रमिकों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता के साथ ही उन्हें इएसआइ अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा के साथ ही अन्य सामाजिक सुरक्षा देना शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रम कानूनों तथा सरकारी सुविधाओं की जानकारी देने के लिए राज्य सरकार ने आसनसोल सहित राज्य के 36 औद्योगिक शहरों में ‘श्रमिक मेला’ लगाने का निर्णय लिया है.
इस मेला में श्रम कानूनों तथा श्रमिकों के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं परपरिचर्चाएं आयोजित की जायेंगी. विभिन्न स्टॉल लगा कर श्रमिकों को श्रम कानूनों की जानकारी दी जायेगी ताकि वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक से अधिक सचेत हो सके. उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी भी महत्वपूर्ण कारक है. इन मेलों में विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की भी जानकारी दी जायेगी.
उन्होंने कहा कि आमतौर पर असंगठित क्षेत्र के परिजनों के लिए दु:खद स्थिति यह होती है कि कार्यस्थल पर उनके परिजन के साथ दुर्घटना हो जाती है. उस स्थिति में परिजन या तो दिव्यांग हो जाते हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है. उस समय उनके परिजनों को किसी भी सुविधा या ्धिकार की जानकारी नहीं हो पाती है. वे इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं. इन मेलों में कार्यस्थल पर होनेवाली दुर्घटना के बाद के कानूनों व अधिकारों की भी जानकारी संबंधित अधिकारियों के द्वारा दी जायेगी. उन्होंने रहा कि मेले में रोजगार बैंक के बारे में भी जानकारी दी जायेगी.
मंत्री श्री घटक ने कहा कि कोलकाता में यह मेला 27-28 जनवरी को लगाया जायेगा. इसके बाद विभिन्न तिथियों पर अन्य शहरों में इसका आयोजन होगा. आसनसोल, दाजिर्लिंग, कलिंपोंग, रायगंज, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, मालदा, बहरामपुर, कल्याणी, बोलपुर, बर्दवान, कटवा, पुरुलिया, बांकुड़आ, खातड़ा, तमलुक, हाल्दिया, बारूईपुर, बैरकपुर, डायमंड हार्बर, सनसुराह तथा आरामबाग आधि शहरों में इसे लगाया जायेगा. विभागीय स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गयी है.

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