आसनसोल : नगर निगम मुख्यालय के न्यू मिटींग रूम मुखोमुखी में निगम पार्षदों को राज्य के तंबाकू एक्ट से अवगत कराने एवं एक्ट को निगम इलाकों में सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से निगम स्तर से आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला में आसनसोल, रानीगंज, जामुड़िया, कुल्टी से निगम पार्षद शामिल हुए.
निगम आयुक्त खुर्शीद अली कादरी, निगम सचिव प्रलय सरकार तथा चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी आदि उपस्थित थे. नगर निगम सचिव श्री सरकार ने कहा कि तंबाकू के उपयोग से स्वास्थ्य पर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव से निबटने के लिए कठोर नियम बनाये गये हैं. जानकारी के बावजूद लोग सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते हैं. जिससे उनके साथ साथ वहां मौजूद लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है.
उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित किये जाने के बावजूद लोग नियमों की अवहेलना करते हुए धूम्रपान कर रहे हैं. नियमों को सख्ती से कार्यान्वयन के लिए जुर्माना लगाने को अनिवार्य बताया.
शिक्षण संस्थानों से सौ मीटर के दायरे में तंबाकू पदार्थो की बिक्री पर पूर्णतया रोक रहेगी. तंबाकू जनित पदार्थो पर छपे निर्देशों के पालन में असफल पाये जाने पर दुकानदारों से जूर्माना वसूला जायेगा. निगम आयुक्त श्री कादरी ने कहा कि तंबाकू एक्ट के तहत जारी सरकारी निर्देशों का सख्ती से पालन किया जायेगा. प्लास्टिक से बने उत्पाद उपयोग के बाद भी नष्ट नहीं होने से प्लास्टिक उत्पादों को बंद करने को लेकर जागरूकता चलाया जा रहा है. निगम के सेनिटेशन इंस्पेक्टरों को सोमवार से जुर्माना स्लिप आवंटित कर दिया गया है. सार्वजनिक स्थलों और नो स्मोकिंग जोन में धुम्रपान करते पाये जाने वालों से तुरंत जुर्माना वसूला जायेगा.