11.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दो मामलों में तीन गवाहों के बयान जेएम के समक्ष दर्ज

कृष्णेंदू व उसके सहयोगियों के खिलाफ पुख्ता हो रहे हैं सबूत प्रयाग यादव, कृष्णकांत शर्मा ने दर्ज करायी है प्राथमिकी रंगदारी की आसनसोल : विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े तथा इलाके के दबंग कृष्णेन्दू मुखर्जी के खिलाफ हीरापुर थाना में दर्ज दो मामलों, कांड संख्या 16/2018 और कांड संख्या 22/2018 में पुलिस जांच अधिकारी ने […]

कृष्णेंदू व उसके सहयोगियों के खिलाफ पुख्ता हो रहे हैं सबूत

प्रयाग यादव, कृष्णकांत शर्मा ने दर्ज करायी है प्राथमिकी रंगदारी की
आसनसोल : विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े तथा इलाके के दबंग कृष्णेन्दू मुखर्जी के खिलाफ हीरापुर थाना में दर्ज दो मामलों, कांड संख्या 16/2018 और कांड संख्या 22/2018 में पुलिस जांच अधिकारी ने सीआरपीसी एक्ट 164 के तहत तीन गवाहों का बयान न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दर्ज कराया. पुलिस के अनुसार अन्य मामलों में भी पुलिस जल्द ही कुछ गवाहों के बयान सीआरपीसी की धारा 164 में दर्ज करायेगी. गवाहों का यह बयान मामलों की सुनवाई के दौरान पुलिस का पक्ष मजबूत करेगा.
सेल आईएसपी में रंगदारी से जुड़े मामले, हीरापुर थाना कांड संख्या 362/2017 में नामजद आरोपी कृष्णेन्दू के खिलाफ एक के बाद एक कुल चार शिकायतों के आधार पर हीरापुर थाने में चार एफआईआर दर्ज हुआ है. इन चार में से दो मामले, हीरापुर थाना कांड संख्या 16/2018 में प्रयाग यादव की शिकायत थी कि उसके पुत्र और भतीजे का अपहरण कर जान से मारने की धमकी देकर जबरन 30 कट्ठा जमीन रजिस्ट्री करायी गयी. साथ ही छह बेड रूम के फ्लैट पर जबरन कब्जा कर लिया गया. पुलिस ने आईपीसी की धारा
384/385/386/387/364/341/327/307/120बी और 25/27 आर्म्स एक्ट के एफआईआर दर्ज किया है. जिसमे कृष्णेन्दू मुखर्जी, कौशिक गुप्ता, हरि यादव को नामजद करने के साथ अन्य 15 से 20 को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में पुलिस ने गवाह के तौर पर पीड़ित के पुत्र प्रदीप यादव और भतीजा मनोज यादव को गवाह बनाकर सीआरपीसी एक्ट 164 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष बयान दर्ज कराया. संभवत: दोनों ने अपने बयान में श्री यादव के बयान की पुष्टि की है.
हीरापुर थाना कांड संख्या 22/2018 में कृष्णकांत शर्मा की शिकायत थी कि उनकी पत्नी और दो पुत्रों का अपहरण कर हथियारों की नोक पर रविन्द्र नगर इलाके में स्थित उनकी संपत्ति मुखर्जी लॉज को उनसे जबरन रजिस्ट्री कराया गया और एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया. इस समय उसकी कीमत दो करोड़ रूपये है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने हीरापुर थाना कांड संख्या 22/18 में आईपीसी की धारा 452/342/384/385/386/387/327/364/307/120बी और 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत कृष्णेन्दू सहित कौशिक गुप्ता, हरि यादव, प्रदीप मुखर्जी, सौमेन चटर्जी, सोमनाथ मुखर्जी, जगन्नाथ मुखर्जी को नामजद के साथ अन्य 15 से 20 को मामले में आरोपी बनाया. इस मामले में पुलिस जांच अधिकारी ने गवाह सह पीड़ित के भाई हरिकृष्ण शर्मा का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष दर्ज कराया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें