कोलकाता: यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भेजे गये एक नोटिस को चुनौती देते हुए बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है. बैंक ने लगभग 400 करोड़ रुपये की बकाया राशि की कथित रूप से जानबूझ कर अदायगी नहीं करने पर एयरलाइंस के अध्यक्ष विजय माल्या और बोर्ड के अन्य सदस्यों को बैंक अधिकारियों से मिलने के लिए कहा है.
किंगफिशर एयरलाइंस के वकीलों ने न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता के समक्ष निवेदन किया कि उन्होंने यूबीआइ को भुगतान नहीं करने के कारण भेजा गया नोटिस वापस लेने और मुद्दे पर कानूनी प्रतिनिधि के साथ ही निजी तौर पर सुनवाई की अनुमति की इजाजत मांगी.
उन्होंने दावा किया कि बैंक अधिकारियों ने विजय माल्या के साथ मदद के लिए किसी भी कानूनी प्रतिनिधि और बैठक के लिए अपने बोर्ड के सदस्यों को अनुमति देने से इनकार कर दिया, जो बुधवार को यूबीआइ मुख्यालय में आयोजित होनेवाली थी.