कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने गुरुवार को नगरपालिका चुनाव के संबंध में राज्य चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार से पूछा कि वह कब उन नगरपालिकाओं में चुनाव कराना चाहती है, जिनका कार्यकाल जुलाई महीने में खत्म हो रहा है.
अदालत ने राज्य सरकार को 12 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने सरकार को सात जुलाई तक और राज्य चुनाव आयोग को 10 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी.
राज्य चुनाव आयोग ने न्यायालय से राज्य सरकार को समय पर चुनाव कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया है. सरकार के वकील अशोक बनर्जी ने कहा कि जिन 17 नगरपालिकाओं का कार्यकाल जुलाई के आखिर में समाप्त होने जा रहा है, उनमें से सात को विभिन्न नगर निगम में शामिल किया जा रहा है और यहां नये नगर निगम भी बनाये जा रहे हैं. अदालत ने राज्य सरकार को यह बताने का निर्देश दिया कि वह इन नगर पालिकाओं को नगर निगम में क्यों तबदील करना चाहती है और अन्य 10 नगरपालिकाओं के लिए चुनाव की अधिसूचना क्यों नहीं जारी की गयी.
न्यायालय ने राज्य को हलफनामे के माध्यम से यह भी बताने का निर्देश दिया है कि उसकी कब तक चुनाव कराने की योजना है. राज्य चुनाव आयोग और राज्य सरकार पहले भी 2013 में पंचायत चुनाव कराने के मुद्दे पर एक दूसरे से टकरा चुके हैं. दोनों ने उच्चतम न्यायालय तक एक दूसरे के विरुद्ध कानूनी लड़ाई लड़ी थी.