स्कूली बच्चों के यौन शोषण के मामले में गार्ड और प्राचार्य गिरफ्तार

Updated at : 28 Jul 2018 11:40 PM (IST)
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स्कूली बच्चों के यौन शोषण के मामले में गार्ड और प्राचार्य गिरफ्तार

रूपनारायणपुर (आसनसोल) : सालानपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर सीमांतपल्ली इलाके में स्थित निजी विद्यालय शिशु निकेतन (बांग्ला और अंग्रेजी माध्यम) में स्कूल के केयरटेकर देब हाड़ी पर कक्षा चार के पांच छात्रों के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप लगा है. शनिवार को अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया. पुलिस ने स्कूल के प्राचार्य देबप्रसाद […]

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रूपनारायणपुर (आसनसोल) : सालानपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर सीमांतपल्ली इलाके में स्थित निजी विद्यालय शिशु निकेतन (बांग्ला और अंग्रेजी माध्यम) में स्कूल के केयरटेकर देब हाड़ी पर कक्षा चार के पांच छात्रों के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप लगा है. शनिवार को अभिभावकों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया. पुलिस ने स्कूल के प्राचार्य देबप्रसाद पाल तथा आरोपी देब हाड़ी को गिरफ्तार किया.

स्थानीय निवासियों ने थाना परिसर में ही प्राचार्य के साथ धक्का मुक्की की और पुलिस की गिरफ्त में रहे देव हाड़ी पर हमला कर दिया. उसकी बुरी तरह से पिटाई की गयी. आरोपी को बचाने और उसे पुलिस कस्टडी में लेने के दौरान अवर निरीक्षक उज्जवल दास को चोट लगी. अल्लाडी निवासी पीड़ित के पिता ने सालानपुर थाने में शिकायत दर्ज करायी. सालानपुर थाना कांड संख्या 61/2018 में देब को आइपीसी की धारा 377 और पोस्को एक्ट 46 के तहत आरोपी बनाया गया. प्राचार्य द्वारा घटना की जानकारी होने पर भी पुलिस को सूचित न करके आरोपी को भगाने में मदद करने के आरोप में आइपीसी की धारा 109 के तहत आरोपी बनाया है. तृणमूल कर्मियों ने घटना के विरोध में स्कूल के दो भवनों सीमान्तपल्ली और डाबरमोड़ पुराना एलआइसी कार्यालय के समक्ष में छात्रों को बाहर निकाल कर स्कूल में ताला जड़ दिया.

सहायक पुलिस आयुक्त (वेस्ट) एसके चौधरी ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों को रविवार को आसनसोल महकमा अदालत में पेश किया जायेगा. मुख्य आरोपी देव को सात दिन की पुलिस कस्टडी की अपील की जायेगी. पीड़ित छात्र को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान भी दर्ज कराया जायेगा.
शिशु निकेतन स्कूल में कक्षा चार के छात्र तथा अल्लाडी निवासी पीड़ित के पिता ने बताया कि उनका बेटा पढ़ने के तेज था. लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह कुछ परेशान रहता है.

स्कूल नहीं जाना चाहता था. स्कूल से भी पढ़ाई में लगातार कमजोर होने की शिकायत आ रही थी. शुक्रवार की शाम को जब वह पढ़ने बैठा तो काफी सहमा हुआ था. बहुत दबाव देकर पूछने के बाद उसने बताया कि स्कूल के केयरटेकर उसके साथ गलत हरकत करता है. सप्ताह में एक से दो बार किसी न किसी बहाने उसे छत पर ले जाता है और कपड़े उतार कर जबरन गलत कार्य करता है. यह सिर्फ उसके साथ ही नहीं, कक्षा के अन्य लड़कों के साथ भी ऐसा करता है. उन्होंने प्राप्त सूचना के आधार पर अन्य चार पीड़ित छात्रों के घर में जाकर उनसे पूछताछ की. सभी ने एक ही बात बतायी. हर दिन वह अलग अलग लड़कों के साथ यह हरकत करता था. इसकी जानकारी देने पर मारपीट करने और प्राचार्य को इसकी जानकारी देने का डर दिखाता था. पिछले एक साल से वह इन छात्रों के साथ यह कुकर्म कर रहा है.

पिता ने तत्काल रूपनारायणपुर पुलिस फांड़ी में इसकी लिखित शिकायत की. पुलिस ने शिकायत पत्र ले ली. लेकिन कोई रिसीविंग नहीं दी. उन्हें दूसरे दिन फांड़ी में बुलाया. शनिवार की सुबह अभिभावकों ने एकजुट होकर स्कूल में आकर हंगामा किया.

प्राचार्य ने नहीं दी पुलिस को जानकारी

अल्लाडी के छात्र ने पुलिस को बताया कि 21 जुलाई को इसकी जानकारी उसने स्कूल की एक मैडम को दी थी. उन्होंने प्राचार्य को घटना की जानकारी दी. प्राचार्य ने इसकी जानकारी पुलिस को देने के बजाय आरोपी केयरटेकर को स्कूल से हटा दिया. एसीपी (वेस्ट) श्री चौधरी ने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बाद प्राचार्य को पुलिस को सूचित कर आरोपी को गिरफ्तार कराना चाहिए था. लेकिन उसने आरोपी को यहां से भगा दिया. जिसके कारण पुलिस ने मुख्य मामले में ही आइपीसी की धारा 109 के तहत प्राचार्य को आरोपी बनाया है.
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