कोलकाता: कलकत्ता हाइकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक भरती परीक्षा (टेट) 30 मार्च को ही कराने का निर्देश दिया है. प्रतिभा मंडल की ओर से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि प्राथमिक शिक्षा संसद परीक्षा के लिए एनसीटीइ के नियमों का पालन नहीं कर रही है.
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विश्वनाथ समाद्दार ने प्राथमिक शिक्षा संसद को तीन हफ्ते के भीतर हलफनामा देने के लिए कहा है.
याचिकाकर्ता को जवाबी हलफनामा इसके एक हफ्ते बाद देना होगा. प्राथमिक शिक्षा संसद के अधिवक्ता ने अदालत में कहा कि परीक्षा में जो भी उत्तीर्ण होगा उसे सर्टिफिकेट दिया जायेगा. इसके अलावा नियुक्ति के वक्त प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी.