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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने शुरू की तैयारी, कोविड-19 को लेकर दिया जरूरी निर्देश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार एक अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू होगा. एक अक्टूबर से 12 नवंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना करेंगे. यही नहीं, एक अक्टूबर से पांच नवंबर तक मतदाता ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे. 29 दिसंबर, 2020 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार एक अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू होगा. एक अक्टूबर से 12 नवंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना करेंगे. यही नहीं, एक अक्टूबर से पांच नवंबर तक मतदाता ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे. 29 दिसंबर, 2020 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा.

राज्य निवार्चन आयुक्त मनोज कुमार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक अक्टूबर से 12 नवंबर तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना एवं सर्वेक्षण का कार्य करेंगे. वहीं, एक अक्टूबर से पांच नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तिथि निर्धारित की गयी है.

छह नवंबर से 12 नवंबर तक ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच की जायेगी. जबकि, 13 नवंबर से पांच दिसंबर तक ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटराइज्ड सूची तैयार की जायेगी.

छह दिसंबर तक ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जायेगा. छह दिसंबर से 12 दिसंबर तक ड्राफ्ट नामावली का निरीक्षण किया जायेगा. साथ ही छह दिसंबर से 12 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जायेगी. 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जायेगा. 29 दिसंबर तक निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन कर दिया जायेगा.

कोविड-19 को लेकर अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश

  • अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड रखना होगा.

  • कोई कार्मिक जब क्षेत्र में जाये, फेस मास्क लगाये रखना होगा.

  • किसी भी घर के एक या दो सदस्यों से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दो गज की दूरी से वार्ता की जायेगी.

  • अनावश्यक भीड़ इकट्ठा करके एक साथ कई परिवारों का विवरण दर्ज नहीं किया जायेगा.

  • सैनिटाइजर की शीशी साथ रखना होगा और किसी भी अभिलेख को देखने या हस्ताक्षर कराने के पश्चात सैनिटाइज किया जायेगा.

  • कार्मिक कंटेंमेंट जोन में नहीं जायेंगे. कंटेंमेंट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन कार्य किया जायेगा.

  • यदि किसी कार्मिक को कोविड-19 के लक्षण हो या कोविड पॉजिटिव हो, तो उसे इसकी सूचना तत्काल यथास्थिति अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना आवश्यक है.

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