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यूपी में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्रियों के वाहनों से हटेगी लालबत्ती

।।राजेन्द्र कुमार।। लखनऊ: दर्जा प्राप्त राज्यमं‍‍त्रियों के वाहनों पर लगी लालबत्ती को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को यूपी सरकार को करारा झटका दे दिया. न्यायालय ने राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त सपा समर्थक नेताओं के वाहनों पर से लालबत्ती हटाने के आदेश दिए हैं. न्यायालय के इस निर्णय से राज्यमंत्री का […]

।।राजेन्द्र कुमार।।

लखनऊ: दर्जा प्राप्त राज्यमं‍‍त्रियों के वाहनों पर लगी लालबत्ती को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को यूपी सरकार को करारा झटका दे दिया. न्यायालय ने राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त सपा समर्थक नेताओं के वाहनों पर से लालबत्ती हटाने के आदेश दिए हैं. न्यायालय के इस निर्णय से राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त विभिन्न विभाग तथा आयोग में तैनात किए गए सलाहकार, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष प्रभावित होंगे. ऐसे दर्जा प्राप्त राज्यमंत्रियों की संख्या सूबे में 108 है.

यह आदेश न्यायमूर्ति डीपी सिंह और न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की खण्डपीठ ने सच्चिदानंद गुप्ता उर्फ सच्चे की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. न्यायालय का निर्देश है कि अखिलेश सरकार 10 दिसंबर को सुप्रीमकोर्ट के दिए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए दर्जा प्राप्त राज्यमंत्रियों के वाहन से लालबत्ती हटवाए. सुप्रीम कोर्ट के गत 10 दिसंबर को आदेश के अनुसार लालबत्ती की गाडिय़ों का इस्तेमाल केवल संवैधानिक पदों पर बैठे और अतिविशिष्ट शख्स ही कर सकते हैं. नीली बत्ती के लिए सुप्रीमकोर्ट ने कहा था कि पुलिस, एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को ही नीली बत्ती लगाने का हक है. उक्त आदेश के अनुपालन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन माह में देश के सभी राज्यों से नई सूची निकालने का कहा था, जिसके तहत संवैधानिक पद को परिभाषित किया जाना था.

सुप्रीमकोर्ट के उक्त आदेश का संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति डीपी सिंह और न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की खण्डपीठ ने बुधवार को राज्यमंत्री का दर्जा पर सपा नेताओं के वाहनों से लालबत्ती हटाने का निर्देश दे दिया. सच्चे की याचिका में कहा गया था कि राजनीति से जुड़े लोग रसूख दिखाने के लिए गाडिय़ों पर लालबत्ती लगाकर घूमते हैं. इससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. फिर भी प्रदेश सरकार जनता की दिक्कतों का ध्यान दिए बिना ही धड़ाधड़ लालबत्ती को तोहफा अपने समर्थकों को देती जा रही है. हाईकोर्ट के इस फैसले का भाजपा प्रवक्ता विजय पाठक ने स्वागत किया है. पाठक का कहना है कि न्यायालय के उक्त निर्णय से लालबत्ती की कार में घूमकर जनता पर रोब गांठने की बढ़ती प्रथा पर रोक लगेगी.

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