चक्रधरपुर के कमला गुड़ाखु को न्यूनतम मजदूरी मामले में जुर्माना
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20 मजदूरों को Rs 2.20 लाख देने का आदेश
चक्रधरपुर के कमला गुड़ाखु को न्यूनतम मजदूरी मामले में जुर्माना श्रम प्रवर्तन अधिकारी व फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने की थी कार्रवाई चाईबासा : कमला गुड़ाखु के मालिक साबरमल केजरीवाल के खिलाफ सहायक श्रम प्रवर्तन अधिकारी पवन व फैक्ट्री इंस्पेक्टर शिवानंद लागुरी ने 20 मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देने को लेकर दर्ज कराये गये अलग-अलग मामले […]
श्रम प्रवर्तन अधिकारी व फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने की थी कार्रवाई
चाईबासा : कमला गुड़ाखु के मालिक साबरमल केजरीवाल के खिलाफ सहायक श्रम प्रवर्तन अधिकारी पवन व फैक्ट्री इंस्पेक्टर शिवानंद लागुरी ने 20 मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं देने को लेकर दर्ज कराये गये अलग-अलग मामले में सुनवाई कर सहायक श्रमायुक्त सह प्राधिकार जमशेदपुर ने उन्हें दोषी पाया है. इस संबंध में सुनाये गये अपनी राय में उन्होंने फैक्ट्री के मालिक को 10 दिनों के भीतर 20 मजदूरों को 2,20,500 रुपये देने का निर्देश दिया है. दोनों अधिकारियों ने जांच के दौरान पाया था कि कमला गुड़ाखु फैक्ट्री में कार्यरत मजूदर सीता राम महतो, सत्येन महतो, बिमल महतो, नारायण लोहार, सोना राम महतो,
प्रताप सिंह सोय, शशिभूषण महतो, अशोक महतो, सूरत चंद्र महतो, घासीराम महतो, रमेश लोहार, महेश्वर महतो, छोटु महतो, श्रीमती मुन्नी दोंगो, श्रीमती पालो बोईपाई, श्रीमती बासंती दोंगो, कन्हाई महतो, जोगेन महतो, तुलसी हेंब्रम व सुधीर चंद्र महतो को सरकार द्वारा निर्धारित दर के तहत न्यूनतम मजदूरी न देकर दैनिक 160 रुपये दिया जा रहा था. इसके कारण उन्होंने इस मामले की सुनवाई के लिए सहायक श्रमायुक्त सह प्राधिकार के न्यायालय में भेज दिया.
मामले की सुनवाई कर प्राधिकार ने पाया कि गुड़ाखु फैक्ट्री के मालिक साबरमल केजरीबाल ने इन 20 मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है. इसके कारण वे प्रतिवादी नियोजक से नियमानुकूल मुआवजा पाने के हकदार हैं. जिसके कारण प्राधिकार ने बकाया अंतर मजदूरी की राशि को एक गुणा मुआवजा की राशि के साथ मजदूरों को देने का निर्देश दिया है.
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