चाईबासा : कैरा सामड हत्याकांड के दो आरोपी को द्वितीय जिला व अपर सत्र न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा की अदालत ने अलग-अलग सजा सुनायी. आरोपी सलमान पूर्ति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. जबकि पिंकु पूर्ति को सात साल की सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया. दोनों आरोपी चक्रधरपुर
थाना अंतर्गत भालियकुदर गांव के निवासी हैं. 19 अक्तूबर 2012 को मृतक के बेटे भलियाकुदर निवासी बुढ़न सिंह सामड के बयान पर चक्रधरपुर थाने में मामला दर्ज किया गया था. दर्ज मामले में बताया है कि 12 अक्तूबर को कैरा सामड की आरोपियों ने तेजधार हथियार से गला काट कर हत्या कर दी थी और साक्ष्य छुपाने की नियत से झाड़ी में छिपा दिया था.