चक्रधरपुर एमएमएस कांड में आरोपी कृष्णा को सजा
चाईबासा : चक्रधरपुर के एक चर्चित एमएमएस कांड के मुख्य आरोपी कृष्णा शर्मा को प्रथम सहायक सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत ने तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. आरोपी पर एक लाख रुपये जुर्माना एवं जुर्माने नहीं अदा करने पर साढ़े सात माह तक और जेल में रहना होगा.
जुर्माने की रकम एक लाख रुपये का भुगतान पीड़िता को दिया जायेगा. पीड़िता ने चार नवंबर 2011 को चक्रधरपुर थाने में कृष्णा उर्फ डबला शर्मा, मिंटू भट्टर व राजेश शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
अदालत ने सुनवाई के बाद राजेश शर्मा व मिंटू भट्टर को साक्ष्य के अभाव में 22 मई को बरी कर दिया था. पीड़िता ने दर्ज प्राथमिकी में बताया गया था कि पति की मृत्यु के बाद वह रायपुर से बीएड कर रही थी.
इस दौरान उसकी मुलाकात डबला शर्मा से हुई. उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया. एक दिन चक्रधरपुर रेलवे क्र्वाटर में ले जा कर डबला ने अपने दोस्त राजेश शर्मा व मिंटू भट्टर से भी शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया. इनकार करने पर उसका अश्लील एमएमएस जारी कर बदनाम करने का प्रयास किया गया. साक्ष्य व पेश रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में मुख्य आरोपी कृष्णा शर्मा व डबला को दोषी करार देते सजा सुनाई.