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हत्यारे को आजीवन कारावास
चाईबासा : अज्ञात कारणों से पत्नी व मासूम बच्चे की दाउली से काट कर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजनंदन राय की अदालत ने हत्यारे गुवा थाना के बाहदा गांव निवासी मुन्ना गोप को सश्रम आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने की स्थिति […]
चाईबासा : अज्ञात कारणों से पत्नी व मासूम बच्चे की दाउली से काट कर हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजनंदन राय की अदालत ने हत्यारे गुवा थाना के बाहदा गांव निवासी मुन्ना गोप को सश्रम आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है.
जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे अतिरिक्त छह माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. घटना के संबंध में 11 फरवरी 2009 को राजेंद्र तिरिया ने शिकायत दर्ज करायी थी. इसमें उसने बताया था घटना के दिन 10 फरवरी की शाम छह बजे डाकुआ भास्कर गोप व रघुनाथ गोप उसके घर पर आकर सूचना दिये कि मुन्ना गोप अपनी पत्नी सरस्वती व एक साल के बच्चे राजीव की दाउली से काट कर हत्या कर दी है.
इसके बाद वह दाउली लेकर कृष्णा गोप के दुकान पर पहुंच कर उस पर भी दाउली से हमला किया था. कृष्णा ने दुकान में मौजूद ग्राहक वशिष्ठ गोप की सहायता से मुन्ना गोप के हथियार छीन लिया व उसे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया था.
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