चाईबासा : दूसरी पत्नी के बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी. अनुकंपा पर नौकरी तभी संभव है जब दूसरी शादी के लिए सरकार से अनुमति ली गयी हो.
सरकार के अनुकंपा पुस्तिका में दर्ज इस नियम को आधार बनाकर कुमारडुंगी के रोशन कुमार को नौकरी नहीं देने का निर्णय मंगलवार को अनुकंपा समिति की बैठक में लिया गया. इस फैसले पर अंतिम मुहर विधि विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही प्रशासन लेगा. रोशन कुमार ने जिला से मामले का निपटारा न होने पर हाईकोर्ट में अपील दायर किया था.
न्यायालय से कोर्ट की अवमानना मामले में नोटिस मिलने के बाद प्रशासन हरकत में आया. इसके बाद उपायुक्त ने आपात बैठक बुलायी. बैठक में शिक्षा विभाग और जिला कल्याण विभाग के मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी. बैठक में एडीसी पूर्णचंद कुंकल, डीएसइ बीना कुमारी, कल्याण पदाधिकारी इसीदोर सोरेंग, डिप्टी डीएसई सुरेश तिवारी आदि उपस्थित थे.