चाईबासा : चक्रधरपुर की एक महिला का एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेलिंग करने के मामले में अभियुक्त डबला शर्मा को जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत से राहत मिल गयी. निचली अदालत के निर्णय के खिलाफ डबला ने अपील दायर की थी.
अश्लील एमएमएस बनाने के मामले में निचली अदालत ने आरोपियों को डेढ़ साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी. निचली अदालत ने डबला शर्मा व एक अन्य के विरुद्ध झांसा देकर यौन शोषण करने व बाद में ब्लैक मेल करने के मामले की सुनवाई में डबला शर्मा को ब्लैकमेलिंग का दोषी पाया गया था.
जिसके कारण डाबला शर्मा को तीन साल की कैद व एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई थी. अभियुक्त द्वारा इस फैसले को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती दी गयी. जिसमें उसे राहत मिल गयी. अभियुक्त ने जुर्माना की राशि 50 हजार अदालत में जमा करायी जा चुकी है.