चाईबासा : अंडा चोरी की घटना में टोंटो थाना अंतर्गत पेरतोल गांव निवासी मुगई सिरका व उसके बेटे लीटू सिरका की पत्थर मार कर हत्या करने के मामले में जिला जज की अदालत ने चारू गोप, मुर्गी गोप, टुकरू गोप व झींगी गोप को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. लीटू की पत्नी सुमित्र सिरका ने 3.3.2010 को टोंटो थाने में मामला दर्ज कराया था.
जिसमें उसने बताया था कि एक मार्च की रात उसका पति आरोपियों के घर से अंडा चुरा लाया था. इसकी जानकारी होने पर दो मार्च की सुबह आरोपी उनके घर पहुंचे थे. उन्होंने उसके पति को पकड़ कर मुंडा के पास ले गये. जहां उन्होंने उनके पति पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाने के लिये मुंडा से सिफारिश की थी. मुंडा द्वारा एतराज जताने पर आरोपियों ने लीटू तथा उसके पिता को पकड़ कर थाने ले जाने लगे थे. लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दोनों की पत्थर से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.