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आर्म्स एक्ट के 3 आरोपियों को छह-छह साल की जेल

प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना 21 सितंबर 2010 को थाने में मामला दर्ज हुआ था चाईबासा : आर्म्स एक्ट के तीन आरोपियों को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने तीनों […]

प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना
21 सितंबर 2010 को थाने में मामला दर्ज हुआ था
चाईबासा : आर्म्स एक्ट के तीन आरोपियों को प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने तीनों को छह-छह साल की सजा सुनायी. वहीं 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा होगी. सजा पानेवाले आरोपियों में श्यामू जोजो, मिराज खान व सिकंदर पूर्ति (तीनों चिड़िया बाजार हाता के निवासी) शामिल है. मनोहरपुर थाना के तत्कालीन सहायक अवर निरीक्षक मिसिर उरांव के बयान पर 21 सितंबर 2010 को थाने में मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व एक सेल कर्मचारी के घर में डकैती हुई थी.
उक्त डकैतों को गिरफ्तार करने के लिए चिड़िया जा रहे थे. इसी क्रम पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि चिड़िया के बाजार हाता स्थित श्यामू जोजो के घर में कुछ लोग छिपे हैं. सूचना की सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई करने के लिए श्यामू जोजो का घर की घेराबंदी कर छापेमारी की गयी. छापेमारी के दौरान उक्त तीनों को पुलिस ने पकड़ लिया. उक्त तीनों से तलाशी लेने पर श्यामू जोजो के पास से एक पिस्तौल और गोली, मिराज खान के पास से एक घड़ी और सिकंदर पूर्ति के पास से एक हजार रुपये बरामद किया गया. इसके बाद उक्त तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

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