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दो आरोपियाें को हाइकोर्ट ने सुनायी 35 साल की कैद

बड़बिल: बिंदिया दुष्कर्म व हत्या का मामला बड़बिल : कटक हाईकोर्ट ने बहुचर्चित बिंदिया महाकुड़ (12) सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्याकांड के पांचों आरोपियों में से माटा मुंडा एवं जितेन मुंडा को दोषी करार देते हुए 35-35 साल की सजा सुनायी है. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आज मामले के पांचों आरोपियों में से […]

बड़बिल: बिंदिया दुष्कर्म व हत्या का मामला

बड़बिल : कटक हाईकोर्ट ने बहुचर्चित बिंदिया महाकुड़ (12) सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्याकांड के पांचों आरोपियों में से माटा मुंडा एवं जितेन मुंडा को दोषी करार देते हुए 35-35 साल की सजा सुनायी है. न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आज मामले के पांचों आरोपियों में से माटा मुंडा एवं जितेन मुंडा को मामले में दोषी ठहराया, जबकि बाकी तीन आरोपियों, विश्वनाथ गोप, मंगल पुरती तथा हरजीत सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण उन्हें संदेह का लाभ मिला.
कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया. याद रहे कि इससे पूर्व एडीजे कोर्ट, चम्पुआ ने चार वर्षों के बाद 23 नवंबर 2015 को अतिरक्ति जिला जज यदुमणि मिश्रा ने सुनवाई के दौरान कुल 29 गवाहों की गवाही के पश्चात पांचों को दोषी करार देते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनायी. इसके बाद चंपुआ एडीजे कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी पक्ष ने कटक हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की थी.
हाई कोर्ट में अपील की नहीं थी जानकारी :दूसरी ओर पीड़ित पक्ष, बिंदिया महाकुड़ के पिता बलभद्र महाकुड़ का कहना है कि आरोपी एडीजे कोर्ट के निर्णय के खिलाफ कब हाईकोर्ट चला गया, इसकी उन्हें जानकारी तक नहीं थी. उन्होंने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की इच्छा जतायी, किन्तु आर्थिक तंगी के कारण ऐसा नहीं कर पाने की विवशता भी जतायी. ज्ञात हो कि 1 अगस्त 2012 को बड़बिल के बेलकुंडी निवासी कक्षा आठ की छात्रा बिंदिया महाकुड़ फॉरेस्ट ऑफिस के पास ट्यूशन पढ़ने गयी थी तभी सात लोग उसे जबरन जंगल की ओर ले गये तथा उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी. इसके बाद बड़बिल में कई दिनों तक हंगामा होता रहा था.

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