– 25 प्रतिशत एडमिशन बीपीएल कोटा के तहत किया जाये- शिक्षा का अधिकार अधिनियम का निजी स्कूल कड़ाई से पालन करें – प्रत्येक वर्ष मूल फीस की 15 प्रतिशत राशि ही बढ़ा सकते हैं फोटो16एसेकऐल3व4- उपस्थित उपायुक्त व उपस्थित निजी स्कूल संचालकप्रतिनिधि, सरायकेला निजी स्कूलों में री एडमिशन के नाम पर फीस वसूली पर रोक लगाने के मुख्यमंत्री के आदेश पर जिला प्रशासन ने हरकत में आते हुए गुरुवार को जिला के निजी विद्यालय के संचालकों व प्रधानाध्यापकों संग बैठक की. बैठक में उपायुक्त ने स्कूलों के विगत तीन वर्ष के लेखा का जांच करने व मनमानी तरीके से फीस की वसूली नहीं करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने कहा कि निजी स्कूल में 25 प्रतिशत एडमिशन बीपीएल कोटा के तहत किया जाये. शिक्षा का अधिकार अधिनियम का निजी स्कूल कड़ाई से पालन करें और प्रत्येक वर्ष मूल फीस की 15 प्रतिशत राशि ही बढ़ा सकते हैं. स्कूल प्रबंधन द्वारा किस मद में राशि की बढ़ोतरी की गयी, इसकी जानकारी अभिभावकों को देना अनिवार्य है. बैठक में किसी प्रकार का डेवलपमेंट फीस नहीं लेने का भी निर्देश दिया गया. बैठक में कहा कि अगर कोई शिक्षा के अधिकार अधिनियम के निर्देशों का अवहेलना करता है, तो कार्रवाई होगी. बैठक में डीएसइ सुरेश चंद्र घोष, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सुनील सिंह के अलावा कई निजी स्कूल के संचालक उपस्थित थे.
BREAKING NEWS
Advertisement
निजी स्कूल शिक्षा के अधिकार अधिनियम का कड़ाई से पालन करें: उपायुक्त
– 25 प्रतिशत एडमिशन बीपीएल कोटा के तहत किया जाये- शिक्षा का अधिकार अधिनियम का निजी स्कूल कड़ाई से पालन करें – प्रत्येक वर्ष मूल फीस की 15 प्रतिशत राशि ही बढ़ा सकते हैं फोटो16एसेकऐल3व4- उपस्थित उपायुक्त व उपस्थित निजी स्कूल संचालकप्रतिनिधि, सरायकेला निजी स्कूलों में री एडमिशन के नाम पर फीस वसूली पर रोक […]
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement