वन विभाग ने जारी की जंगली जानवरों द्वारा जान माल के नुकसान पर मुआवजा का संशोधित दर
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प्रभावितों को मिलेगा चार लाख रुपये का मुआवजा
वन विभाग ने जारी की जंगली जानवरों द्वारा जान माल के नुकसान पर मुआवजा का संशोधित दर सरायकेला : जंगली हाथी के हमले में मारे जानेवाले व्यक्ति के परिजनों को अब चार लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जायेगी. पहले यह राशि दो लाख रुपये थी. वन विभाग ने मुआवजा राशि दोगुना किये जाने से […]
सरायकेला : जंगली हाथी के हमले में मारे जानेवाले व्यक्ति के परिजनों को अब चार लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जायेगी. पहले यह राशि दो लाख रुपये थी. वन विभाग ने मुआवजा राशि दोगुना किये जाने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. विगत 18 सितंबर के बाद जितने भी लोग हाथियों के हमले में मारे गये हैं, उन्हें चार लाख रुपये मुआवजा के रूप में दिये जायेंगे. इस संबंध में उप सचिव आलोक कुमार ने सभी वन प्रमंडल पदाधिकारियों को पत्र लिखा है. ज्ञात हो कि ग्रामीण क्षेत्रों में आये दिन हाथियों के उत्पात से लोग त्रस्त हैं.
विभाग द्वारा जारी संशोधित मुआवजा राशि के अनुसार मनुष्य के गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख रुपये व साधारण रूप से घायल होने पर 15 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. जंगली जानवरों के शिकार या हमले से मनुष्य के स्थायी रूप से अपंग होने पर पीड़ित परिवार को दो लाख रुपये का मुआवजा राशि मिलेगी.जंगली जानवर द्वारा मकान को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त करने पर एक लाख 30 हजार रुपये, पक्का मकान के गंभीर रुप से क्षतिग्रस्त होने पर 40 हजार रुपये, कच्चा मकान के क्षतिग्रस्त होने पर 20 हजार रुपये तथा मकान के हल्के क्षतिग्रस्त होने पर 10 हजार रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी.
जंगली जानवर के शिकार से गाय,बैल या भैंस की मृत्यु होने पर स्टॉल फीडिंग पर 30 हजार रुपये, खुले में चरने वालों को 15 हजार रुपये,बछड़े या बाछी की मृत्यु पर पांच हजार रुपये,भेड़,बकरा व बकरी की मृत्यु पर तीन हजार रुपये का मुआवजा दर निर्धारित किया गया है. जंगली जानवरों द्वारा भंडारित अनाज की क्षति होने पर प्रति क्विंटल 1600 रुपये से आठ हजार रुपये तक तथा खेत के फसल की क्षति होने पर 20 हजार से 40 हजार रुपये तक प्रति हेक्टेयर मुआवजे का भुगतान किया जायेगा.
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