आदेश. एडीजे-प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला
दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष की सजा
आदेश. एडीजे-प्रथम की अदालत ने सुनाया फैसला राजमहल : व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम न्यायालय ने बरहरवा थाना कांड संख्या 87/07 के दुष्कर्म मामले के अभियुक्त अब्दुल रहमान को दस वर्ष की सजा व पांच हजार का आर्थिक दंड की सजा सुनायी है. आवेदिका थाना क्षेत्र के हस्तीपाड़ा निवासी ने पुलिस को दिये बयान में […]
राजमहल : व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम न्यायालय ने बरहरवा थाना कांड संख्या 87/07 के दुष्कर्म मामले के अभियुक्त अब्दुल रहमान को दस वर्ष की सजा व पांच हजार का आर्थिक दंड की सजा सुनायी है. आवेदिका थाना क्षेत्र के हस्तीपाड़ा निवासी ने पुलिस को दिये बयान में बताया था कि अभियुक्त अब्दुल रहमान उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया था. रिश्ते में वो फुफेरा देवर लगता है. जिससे वो गर्भवती हो गयी थी. शादी करने के लिए दवाब बनाने पर वह इंकार करते हुए धमकी देने लगा था. न्यायालय में मामला दर्ज होने के बाद 11 गवाहों के बयान पर दस वर्ष की सजा के साथ पांच हजार की आर्थिक दंड सुनाया.
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