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उत्तरपुस्तिका की स्क्रूटनी के लिए 17 तक जमा करें आवेदन

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने वर्ष 2024 की मैट्रिक व इंटर परीक्षा की उत्तरपुस्तिका की स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. स्क्रूटनी के लिए 17 मई तक आवेदन जमा होगा. इसके बाद जैक आवेदन स्वीकार नहीं करेगा.

रांची. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने वर्ष 2024 की मैट्रिक व इंटर परीक्षा की उत्तरपुस्तिका की स्क्रूटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी है. स्क्रूटनी के लिए 17 मई तक आवेदन जमा होगा. इसके बाद जैक आवेदन स्वीकार नहीं करेगा. स्क्रूटनी के लिए आवेदन करने वाले मैट्रिक के विद्यार्थियों को प्रति विषय 450 रुपये देने होंगे. जबकि, इंटर के विद्यार्थियों के लिए यह शुल्क 750 रुपये है. स्क्रूटनी में उसी प्रश्न के अंक को जोड़ा जाता है, जिसकी गणना नहीं की गयी हो या फिर मूल्यांकन करते समय अंकों के योग में कुछ गलती हो गयी हो. इसके अलावा अगर किसी प्रश्न का मूल्यांकन छूट गया हो, तो वैसी स्थिति में ही सुधार किया जाता है. विद्यार्थी जैक की वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.nic/in के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं. नगर निगम सीमा से आठ किलोमीटर के दायरे में रहने वाले शिक्षक को मिलेगा आवास भत्ता रांची. जिला के सरकारी विद्यालयों के वैसे शिक्षक जो नगर निगम सीमा के आठ किलोमीटर के दायरे में कार्यरत हैं, उन्हें शहरी दर से आवास भत्ता मिलेगा. वित्त विभाग के पत्र के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी किया है. राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्राथमिक संवर्ग रांची जिला इकाई ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस संबध में पत्र जारी करने का आग्रह किया था. जिला अध्यक्ष सुमेश कुमार मिश्रा ने इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रति आभार जताया है. राजनीतिक व्यक्तियों की तस्वीर नहीं होने पर बांटी जा सकती है पाठ्य सामग्री : के रवि कुमार रांची. झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि सरकारी व सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पाठ्य सामग्री वितरण में आदर्श आचार संहिता बाधक नहीं है. उन्होंने कहा है कि बशर्ते पाठ्य सामग्री पर किसी राजनीतिक व्यक्ति की तस्वीर नहीं हो. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के पठन-पाठन के लिए शिक्षा विभाग द्वारा किताब, कॉपी, स्कूल बैग, कंप्यूटर लैब की स्थापना टैब खरीददारी और उसके वितरण के लिए टेंडर कर खरीदारी करने में कोई रोक नहीं है. उल्लेखनीय है कि राज्य में कक्षा एक से 12वीं तक के बच्चों को किताब उपलब्ध कराये जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने चुनाव आयोग से दिशा-निर्देश मांगा था.

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