झारखंड सरकार ने की पारा शिक्षकों के लिए सौगातों की बौछार, आश्रितों को मिलेगा EPF का लाभ

Updated at : 13 Dec 2022 9:44 AM (IST)
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झारखंड सरकार ने की पारा शिक्षकों के लिए सौगातों की बौछार, आश्रितों को मिलेगा EPF का लाभ

शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की. फैसला हुआ कि पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जायेगी. शिक्षक का सेवा काल में निधन होने पर आश्रित को पांच लाख रुपये दिये जायेंगे

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झारखंड के 61 हजार पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक) को इपीएफ का लाभ एक जनवरी, 2023 से दिया जायेगा. झारखंड शिक्षा परिषद के प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने स्वीकृति दे दी. इपीएफ के लिए छह फीसदी राशि सरकार व छह फीसदी पारा शिक्षक देंगे. शिक्षा मंत्री ने सोमवार को आवासीय कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की.

इस मौके पर उन्होंने विभागीय कार्यों की समीक्षा की. फैसला हुआ कि पारा शिक्षकों के कल्याण कोष के गठन की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जायेगी. शिक्षक का सेवा काल में निधन होने पर आश्रित को पांच लाख रुपये दिये जायेंगे. इसके अलावा कल्याण कोष से आवश्यकता अनुरूप बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए भी राशि लेने का प्रावधान किया गया है.

तीन हजार शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर होगी :

बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के लगभग तीन हजार शिक्षकों की वेतन विसंगति भी दूर की जायेगी. राज्य में लगभग तीन हजार ऐसे पारा शिक्षक कार्यरत हैं, जो अपनी नियुक्ति के अनुरूप टेट सफल नहीं हैं. कई पारा शिक्षक ऐसे हैं, जो कक्षा एक से पांच के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हैं, लेकिन कक्षा छह से आठ में पढ़ा रहे हैं.

इसी प्रकार ऐसे शिक्षक भी हैं, जिनकी नियुक्ति तो कक्षा छह से आठ के लिए हुई है, लेकिन वह कक्षा एक से पांच में पढ़ा रहे हैं. निर्णय लिया गया कि ऐसे पारा शिक्षकों को कक्षा के अनुरूप समायोजित किया जायेगा. इस अवसर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार और जैक के अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार महतो समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

कल्याण कोष से बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए रािश देने का भी प्रावधान

पारा शिक्षकों के कल्याण कोष गठन की प्रक्रिया भी जल्द होगी पूरी

अनुकंपा पर नौकरी के प्रावधान में बदलाव

पारा शिक्षकों के आश्रित को अनुकंपा पर मिलने वाली नौकरी के प्रावधान में भी बदलाव किया जायेगा. इसके लिए सहायक आध्यापक नियमावली में संशोधन किया जा रहा है. वर्तमान में पारा शिक्षक के आश्रित को शिक्षक के पद पर ही नियुक्ति का प्रावधान है. इसके लिए आश्रित को शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा व शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य होता है.

नियमावली में तय योग्यता नहीं होने पर आश्रित को नौकरी नहीं मिल पाती है. नियमावली में अब शिक्षा परियोजना के अंतर्गत अन्य पदों पर भी आश्रितों की नियुक्ति का प्रावधान किया जायेगा. इसके साथ ही सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षक को ही 50 फीसदी का आरक्षण मिलेगा.

आकलन परीक्षा की जानकारी ली

शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा की तैयारी की जानकारी ली. जिन पारा शिक्षकों ने सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, उनकी सेवा समाप्त होगी. आकलन परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित है. शिक्षा परियोजना की ओर से बताया गया कि लगभग 80 फीसदी शिक्षकों के प्रमाण पत्र का सत्यापन हो गया है. बैठक में जैक की ओर से बताया गया कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होली के बाद ली जायेगी. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है.

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