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Jharkhand Cabinet: झारखंड में निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष तक रहेंगे, 178.22 करोड़ से बनेगी बंता-राहे-बुंडू सड़क

झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद ने राज्य निर्वाचन आयुक्त की उम्र सीमा बढ़ाने की स्वीकृति दी है. अब राज्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष के आयु तक रह सकेंगे.


Jharkhand Cabinet: झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद ने राज्य निर्वाचन आयुक्त की उम्र सीमा बढ़ाने की स्वीकृति दी है. अब राज्य निर्वाचन आयुक्त 65 वर्ष के आयु तक रह सकेंगे. पहले यह 64 वर्ष था. निर्वाचन को लेकर नीति निर्माण और उसके कार्यान्वयन में सहूलियत को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की उम्र सीमा में बढ़ोतरी की गयी है.

पूर्व में राज्य निर्वाचन आयुक्त की पद अवधि पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, वह निर्धारित था. बाद में इसमें संशोधन करके पद अवधि को तीन वर्ष या 64 वर्ष की आयु जो पहले हो, वह निर्धारित किया गया था. इसमें भी संशोधन करके तीन वर्ष को चार वर्ष कर दिया गया था.

विभागों में सहयोग के लिए अनुभवी कॉरपोरेट अफसर होंगे

यह निर्णय लिया गया है कि मुख्य सचिव सहित चार प्रमुख विभागों में कार्यों में सहयोग के लिए अनुभवी कॉरपोरेट अफसरों की सेवाएं ली जायेंगी. इन अनुभवी और वरिष्ठ कॉरपोरेट अधिकारियों की सेवा भारतीय प्रशासनिक फेलोशिप (आइएएफ) के रूप में ली जायेगी.

मुख्य सचिव के साथ ही वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में इनकी सेवाएं ली जायेगी. मेसर्स नज्ज लाइफस्किल्स फाउंडेशन या द नज्ज इंस्टीट्यूट (एनएलएफ) के द्वारा पांच वरिष्ठ कॉरपोरेट अफसरों का प्रस्ताव दिया जायेगा. एनएलएफ का मनोनयन के आधार पर चयन किया गया है.

जमशेदपुर के भुइयांडीह में स्वर्णरेखा नदी पर फोर लेन पुल

राज्य मंत्रिपरिषद ने जमशेदपुर के भुइयांडीह चौक से भिलाई पहाड़ी (एनएच 43) स्वर्णरेखा नदी पर फोर लेन के पुल निर्माण योजना को स्वीकृति दी है. इसकी लंबाई 3.681 किमी होगी. इसके लिए 77.77 करोड़ रुपये की योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी है. फिलहाल वहां पर कोई पुल नहीं है. पुल बन जाने से टाटा टिमकेन, सीआरएम बारा, ब्लू स्कोप, बस स्टेंड, रेलवे स्टेशन आदि से निकलने वाले भारी वाहन एनएच 43 पर सीधे निकल जायेंगे. इससे शहर में यातायात का बोझ कम हो जायेगा.

एडीजे धनबाद की पत्नी अनुकंपा पर सहायक निबंधक बनेंगी

मंत्रिपरिषद ने धनबाद के तत्कालीन अपर जिला न्यायाधीश स्वर्गीय उत्तम आनंद की पत्नी कृति सिन्हा को अनुकंपा पर नियुक्त करने के लिए पद का सृजन कर दिया है. उन्हें सहायक निबंधक (गैर न्यायिक) के राजपत्रित पद पर नियुक्त किया जायेगा. इस पद का सृजन कर दिया गया है. झारखंड उच्च न्यायालय रांची की स्थापना के लिए यह पद सृजन किया गया है. इस पद का सृजन विशेष परिस्थिति में किया गया है. उनकी सेवानिवृति के बाद यह पद स्वत: समाप्त हो जायेगा.

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

  • झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष की सेवा शर्त संबंधी नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया. पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोतर, पर्यावरण से संबंधित प्रबंधन में डिग्री या पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण अभियंत्रण तकनीकी में स्नातक तथा पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव का संशोधित प्रस्ताव था, जिस पर सहमति दी गयी.
  • 236 गैर सरकारी सामान्य सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय तथा 134 गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में बहाल करने की सहमति.
  • झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2024 के गठन को स्वीकृति दी गयी.
  • योजना एवं विकास के पीपीपी के परियोजनाओं के लिए कोषांग के गठन का फैसला लिया गया.
  • वाणिज्य कर विभाग के प्रस्ताव के तहत सीपीएमआइएस परियोजनाओं के अधीन कार्यरत परामर्शी टीसीएस को छह माह के लिए एक्सटेंशन दिया.
  • आम चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्यों के संपादन के लिए पदाधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा निर्धारित कार्यावधि से अधिक समय तक काम करने पर देय पारिश्रमिक को सहमति दी.
  • राजनगर के आराहांसा में रुंगटा माइंस चाईबासा को 30 साल के लिए सशर्त 23.06 एकड़ भूमि हस्तांतरण की सहमति.
  • महिला एवं किशोरी कल्याण योजना के तहत महिलाओं को सेनेटरी पैड आपूर्ति के कार्यान्वयन की स्वीकृति.
  • वित्तीय वर्ष 2023-24 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत रांची के पांचा , मेदिनीनगर के पांकी, साहिबगंज, देवघर के देवीपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी.
  • मिशन शक्ति के तहत वन स्टॉप शेल्टर योजना के संबंध में मार्ग दर्शिका में संशोधन किया गया.
  • हर आंगनबाड़ी केंद्रों में झारखंड बाड़ी के नाम से पांच मासिक पत्रिका की आपूर्ति होगी.
  • रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय के अधीन विस्तार के लिए विवेकानंद अनुसंधान संस्थान रांची को पूर्व के अनुदान को बढ़ा कर पांच वर्षों के लिए 3.92 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष किया गया.
  • -कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत कोडरमा में पांच हजार शीतगृह निर्माण के लिए 11.74 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति.
  • -वित्तीय वर्ष 2023-24 में एफपीओ को मजबूत करने के लिए 50 करोड़ की सहायता राशि देने की सहमति.
  • -पीएम फसल बीमा योजना को कुछ संशोधन करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 में पुन: कार्यान्वित करने की सहमति.
  • -सरायकेला-खरसावां के राजनगर अंचल के कुजू मौजा में पुरानी परती 5.33 एकड़ जमीन रुंगटा माइंस चाईबासा को सशुल्क 30 साल की लीज में दी गयी.

पथ निर्माण योजनाओं को दी गयी प्रशासनिक स्वीकृति

गोड्डा के पोड़ैयाहाट के गुराडीह देवबंधा से बेहरजोर तक पथ निर्माण के लिए सीएमजीएसवाइ से निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी. पूरी सूची इस प्रकार है:-

  • रांची के अनगड़ा-हाहे-राहे पथ पर गूंगा नाला पर उच्च स्तरीय पुल 112.11 करोड़ की लागत से.
  • रांची के बंता, राहे से बुंडू पथ का चौड़ीकरण 30.47 किमी को 178.22 करोड़ की लागत से.
  • गोला-मुरी पथ को फोर लेन कार्य पुल और आरओबी सहित 333.17 करोड़ की लागत से.
  • लोहरदगा से भंडरा होते हुए एरगांव पथ का चौड़ीकरण 74.14 करोड़ की लागत से.

आरओबी निर्माण को स्वीकृति

रामगढ़ के भुरकुंडा से पतरातू के बीच आरओबी निर्माण के लिए 65.55 करोड़ की राज्यांश की राशि निकासी की स्वीकृति.

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