रांची : झारखंड (Jharkhand) के पूर्व मंत्री एनोस एक्का (Anos Ekka) मनी लांडरिंग (Money Laundering) केस में दोषी करार दे दिये गये हैं. प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की विशेष अदालत (Special Court) के जज अनिल कुमार मिश्रा (Anil Kumar Mishra) ने मधु कोड़ा (Madhu Koda) सरकार में मंत्री रहे एक्का को दोषी पाया. सजा के बिंदुओं पर 31 मार्च, 2020 को सुनवाई होगी. उसी दिन एनोस एक्का को सजा सुनायी जा सकती है. पूर्व मंत्री पर लगभग 20 करोड़ 21 लाख रुपये के धनशोधन का आरोप है.
मनी लांडरिंग मामले में इडी एनोस एक्का व उनके परिजनों की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुकी है. इसमें रांची, बंगाल, दिल्ली की बेशकीमती जमीन, फ्लैट आदि शामिल हैं. इडी की विशेष अदालत ने एक्का को दोषी करार देने के बाद कहा कि सजा के बिंदुओं पर सुनवाई 31 मार्च को होगी. झारखंड पार्टी के नेता एनोस एक्का फिलहाल पारा शिक्षक हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं.
एनोस एक्का की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इडी के विशेष जज की अदालत में पेशी हुई. सात मार्च, 2020 को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसले के लिए अदालत ने 21 मार्च की तिथि मुकर्रर की थी. 7 सितंबर, 2019 से केस की सुनवाई चल रही थी. वर्ष 2009 में इडी ने एनोस के खिलाफ इसीआइआर 01/पीएटी/09/एडी(एस) दर्ज कर छानबीन शुरू की.
जांच एजेंसी ने 56 गवाहों को कोर्ट में पेश किया, जबकि एनोस ने अपने बचाव में 71 गवाहों की गवाही दर्ज करवायी. सुनवाई के दौरान इडी ने एनोस द्वारा खरीदी गयी संपत्ति से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज साक्ष्य के तौर पर पेश किये, जिसमें संपत्ति की 116 सेल डीड की कॉपी शामिल है.
यहां बताना प्रासंगिक होगा कि मधु कोड़ा की सरकार में 10 मार्च, 2005 से 31 मार्च, 2009 तक मंत्री रहे एनोस एक्का आय से अधिक संपत्ति मामले में भी सजायाफ्ता हैं. 25 फरवरी को सीबीआइ की विशेष अदालत ने उन्हें सात साल की जेल व 50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी.
आय से अधिक संपत्ति के मामले में एनोस के अलावा उनकी पत्नी मेनन एक्का सहित परिवार के पांच सदस्यों को सजा हो चुकी है. वर्तमान में एनोस एक्का होटवार जेल में बंद हैं.