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चारा घोटाले में सजल चक्रवर्ती ने किया सरेंडर, मिली जमानत
रांची : राज्य के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी 20ए/96 में सरेंडर किया और जमानत याचिका दायर की. याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दी गयी राहत समाप्त किये जाने के बाद उन्होंने मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एसएल […]
रांची : राज्य के सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती ने चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी 20ए/96 में सरेंडर किया और जमानत याचिका दायर की. याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें दी गयी राहत समाप्त किये जाने के बाद उन्होंने मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एसएल साव की अदालत में सरेंडर किया.
जमानत याचिका में यह कहा गया कि वह इस मामले में पहले से जमानत पर थे. हाइकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें आरोप मुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया था. हाइकोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में उनके खिलाफ चल रहा ट्रायल बंद कर दिया गया था.
इसलिए अदालत उनके पुराने बेल बांड को स्वीकार कर ले. विशेष न्यायाधीश ने इसे अस्वीकार करते हुए नये सिरे से एक-एक लाख के दो जमानतदार देने का आदेश दिया. नये सिरे से बेल बांड भरे जाने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया. उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले के इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र सहित अन्य को सजा सुनायी जा चुकी है.
सजल चक्रवर्ती इस कांड के इकलौते अभियुक्त हैं, जिनके विरुद्ध ट्रायल बंद कर दिया गया था. चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी51ए/96 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाये जाने के बाद उन्होंने हाइकोर्ट में याचिका दायर कर आरसी 68ए/96 और आरसी 20ए /96 में राहत देने की मांग की थी. हाइकोर्ट ने इन दोनों ही मामलों मे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था. हाइकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद हाइकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था.
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