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4,740 निजी स्कूल में से अब तक 199 ने ही ली मान्यता

रांची : राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अब तक मात्र 199 स्कूलों ने मान्यता ली है. राज्य में कुल 5,245 निजी विद्यालय हैं, जिसमें से 505 विद्यालय किसी न किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं. शेष 4,740 विद्यालय में से मात्र 199 विद्यालय को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता मिली […]

रांची : राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत अब तक मात्र 199 स्कूलों ने मान्यता ली है. राज्य में कुल 5,245 निजी विद्यालय हैं, जिसमें से 505 विद्यालय किसी न किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं. शेष 4,740 विद्यालय में से मात्र 199 विद्यालय को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता मिली है. जबकि 1,371 विद्यालयों ने मान्यता के लिए आवेदन दिया है. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप कक्षा एक से आठ तक विद्यालय संचालन के लिए मान्यता लेनी होती है.

झारखंड में भी एक अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभावी है. अधिनियम की धारा 12 (एक) के तहत अधिनियम लागू होने के तीन वर्ष के अंदर राज्य में कक्षा आठ तक के लिए संचालित सभी कोटि के प्राइवेट स्कूलों को इसके तहत मान्यता लेनी थी. 31 मार्च 2013 को तीन वर्ष की समय-सीमा समाप्त हो गयी, लेकिन राज्य के प्राइवेट स्कूलों ने मान्यता नहीं ली. राज्य में सबसे अधिक निजी विद्यालय रांची में हैं. राज्य में 821 निजी विद्यालय है, जिसमें से 86 विद्यालय किसी न किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है. अब तक छह विद्यालय को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता दी गयी है. जबकि 200 विद्यालयों ने मान्यता के लिए आवेदन जमा किया है. अब तक सबसे अधिक 44 विद्यालय को चतरा में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता दी गयी है. खूंटी, जमशेदपुर, कोडरमा, गढ़वा, रामगढ़, धनबाद व देवघर में अब तक एक भी विद्यालय को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता नहीं मिली है.

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