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पार्क, तालाब या वन क्षेत्र में नहीं लगा सकते हैं विज्ञापन, अधिसूचना जारी

रांची: नगर विकास विभाग द्वारा झारखंड लोकल बॉडीज एडवर्टिजमेंट रेगुलेशन-2017 की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. 19 अप्रैल से यह राज्य के सभी शहरी निकायों में लागू हो गया है. इसके तहत झारखंड में नेशनल पार्क, वन क्षेत्र, तालाब आदि में प्रचार के लिए कोई भी होर्डिंग नहीं लगाया जा सकता. इसके अलावा किसी […]

रांची: नगर विकास विभाग द्वारा झारखंड लोकल बॉडीज एडवर्टिजमेंट रेगुलेशन-2017 की अधिसूचना जारी कर दी गयी है. 19 अप्रैल से यह राज्य के सभी शहरी निकायों में लागू हो गया है. इसके तहत झारखंड में नेशनल पार्क, वन क्षेत्र, तालाब आदि में प्रचार के लिए कोई भी होर्डिंग नहीं लगाया जा सकता. इसके अलावा किसी के घर की दीवार पर भी कोई पोस्टर, बैनर या वाल पेंटिंग नहीं की जा सकती है. पौराणिक भवनों, धरोहर स्थलों पर भी किसी उत्पाद, संस्था या अन्य तरह की प्रचार सामग्री नहीं लगायी जा सकती है. निकायों द्वारा घोषित नो एडवर्टिजमेंट जोन में भी पोस्टर-बैनर नहीं लगा सकता. अन्यथा जुर्माना लगेगा.
प्रचार-प्रसार के लिए निकाय में कराना होगा निबंधन
नये रेगुलेशन के तहत किसी को अपना प्रचार-प्रसार करने के लिए भी संबंधित निकाय में निबंधन कराना होगा. वहीं, विज्ञापन एजेंसियों को भी निगम में निबंधन करा कर लाइसेंस लेना होगा. विज्ञापन एजेंसियों को पांच वर्ष तक के लिए लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है. उन्हें निगम द्वारा निर्धारित स्थलों पर पर ही आउटडोर विज्ञापन होर्डिंग लगाना होगा. निजी प्रचार के लिए लाइसेंस से छूट दी गयी है.
विज्ञापन एजेंसियों के लिए तय मानक
विज्ञापन में नग्नता, रंगभेद, ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट या तंबाकू के प्रचार नहीं किया जा सकता
विज्ञापन में यौन संबंध, जानवरों के प्रति हिंसा, किसी राष्ट्र या संस्था की निंदा नहीं की जा सकती
हिंसा को बढ़ावा देने, लॉटरी टिकट, हानिकारक वस्तु, हथियार या धमकी भरे विज्ञापन नहीं लगा सकते

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