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परिचालन ठप करने की चेतावनी
रांची : जिला प्रशासन द्वारा बस की छतों पर ढोये जा रहे यात्रियों के लगेज (सब्जी, चावल, गेहूं आदि) की जांच कर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है. प्रशासनिक कार्रवाई से बस मालिकों के साथ-साथ यात्रियों की परेशानी बढ़ गयी है. झारखंड प्रदेश बस अॉनर्स एसोसिएशन ने बस मालिकों को प्रताड़ित करने का कार्रवाई […]
रांची : जिला प्रशासन द्वारा बस की छतों पर ढोये जा रहे यात्रियों के लगेज (सब्जी, चावल, गेहूं आदि) की जांच कर जब्ती की कार्रवाई की जा रही है. प्रशासनिक कार्रवाई से बस मालिकों के साथ-साथ यात्रियों की परेशानी बढ़ गयी है. झारखंड प्रदेश बस अॉनर्स एसोसिएशन ने बस मालिकों को प्रताड़ित करने का कार्रवाई का विरोध किया है. एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह ने उपायुक्त को पत्र लिख कर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है.
बस मालिक नियमों के अनुसार ही लगेज लेते हैं. उन्होंने कहा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अध्याय पांच व नियम 93(3) में स्पष्ट है कि वाहन की छत से समान लोडिंग व अनलोडिंग के लिए प्रयुक्त सीढ़ी का निर्माण किया जायेगा. झारखंड मोटर वाहन नियमावली-2001 में भी यात्रियों के सामान ढोने का प्रावधान है. पर्याप्त सुरक्षा के साथ एक तल्ला सवारी गाड़ी की छत पर समान ढोया जा सकता है.
प्रति यात्री का अधिकतम वजन नि:शुल्क ढोने का भी प्रावधान है. नि:शुल्क से अधिक वजन होने पर भाड़ा वसूलने का अधिकार दिया गया है. परमिटधारी को आवेदन में भाड़े की दर भर कर देना होता है. परिवहन प्राधिकार परमिट में यात्रियों के समान ढोने की अनुमति देता है. बस मालिक नियम व प्रावधान के तहत ही छत पर यात्रियों का सामान लादते हैं.
उसे गैर कानूनी बता कर बस को जब्त करना व जुर्माना वसूलना न्यायोचित नहीं है. बस स्टैंड से बस को कैसे जब्त किया जा रहा है. सेल्स टैक्स को कार्रवाई करनी होगी, तो वह समान जब्त कर सकता है. अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि यदि उपायुक्त के स्तर से न्याय नहीं मिलती है, तो मजबूरन बसों के परिचालन को कभी भी बंद करने का निर्णय लिया जायेगा.
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