सुनवाई के दाैरान जेपीएससी की अोर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने नोटिस प्राप्त किया. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रांची विश्वविद्यालय की अोर से अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी गयी है. पूर्व में एकल पीठ ने रांची विश्वविद्यालय के भाैतिकी विभाग के डाॅ सीताराम साहू को प्रोफेसर पद का वेतनमान देने का आदेश दिया था.
इनकी अोर से कहा गया था कि वे अपने विभाग में वरीय हैं तथा प्रोफेसर पद की सभी योग्यता व अर्हता रखते हैं. आैपबंधिक रूप से उन्हें प्रोफेसर पद का वेतनमान भी दिया गया, लेकिन विश्वविद्यालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उनके नाम की अनुशंसा जेपीएससी को नहीं की, जो पूरी तरह से गलत था. डाॅ साहू ने न्याय के लिए हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.