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84 मामलों की हुई सुनवाई

रांची : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा रांची के धुर्वा स्थित न्यायिक अकादमी परिसर में बुधवार को आयोजित खुली सुनवाई में 84 से मामलों की सुनवाई हुई. अध्यक्ष न्यायमूर्ति एचएल दत्तू, जस्टिस सी जोसेफ, जस्टिस डी मुरुगेषण और जस्टिस श्री एस सी सिन्हा की पूर्ण पीठ ने कुल 15 मामलों की सुनवाई की. इस दौरान मुख्य […]

रांची : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा रांची के धुर्वा स्थित न्यायिक अकादमी परिसर में बुधवार को आयोजित खुली सुनवाई में 84 से मामलों की सुनवाई हुई. अध्यक्ष न्यायमूर्ति एचएल दत्तू, जस्टिस सी जोसेफ, जस्टिस डी मुरुगेषण और जस्टिस श्री एस सी सिन्हा की पूर्ण पीठ ने कुल 15 मामलों की सुनवाई की. इस दौरान मुख्य सचिव राजबाला वर्मा समेत राज्य सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी व डीजीपी भी उपस्थित थे.
आयोग केो सदस्य जस्टिस एससी सिन्हा की अदालत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़न से संबंधित 21 मामलों की सुनवाई हुई. जस्टिस श्री सिन्हा की अदालत में रांची के आठ, धनबाद के चार, पूर्वी सिंहभूम के दो, गिरिडीह के तीन, साहेबगंज के एक, सरायकेला-खरसावां के एक और देवघर के एक मामले की सुनवाई हुई.
जस्टिस डी मुरुगेषण की सिंगल बेंच में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति से संबंधित कुल 28 मामलों की सुनवाई हुई. जिनमें कोडरमा, लोहरदगा, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, लातेहार, रामगढ़ जिले के एक-एक, देवघर के पांच, साहेबगंज और पश्चिमी सिंहभूम के दो-दो और रांची जिले के 13 मामलों की सुनवाई हुई.

जस्टिस सी जोसेफ की सिंगल बेंच में 20 मामलों की सुनवाई हुई है. गोड्डा के एक मामले में नागेश्वर पासवान द्वारा भूमि पर कब्जे की शिकायत की गयी थी. इस मामले में जस्टिस ने सरकार को 50 हजार रुपये मुआवजा श्री पासवान को देने की अनुशंसा की. आयोग की खुली अदालत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भेजी गयी 69 शिकायतवादों की सुनवाई हुई.
आज भी होगी सुनवाई
गौरतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तत्वावधान में 7 से 09 सितंबर तक झारखंड न्यायिक अकादमी, धुर्वा रांची में खुली सुनवाई होगी. इसी आयोजन के तहत 08 सितंबर को कार्यक्रम के दूसरे दिन 10 बजे से 12 बजे तक खंड पीठ (बेंच एक और दो) द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों के लंबित कुल 12 वादों के संबंध में सुनवाई होगी. आयोग के समक्ष रखी गयी इन शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारियों द्वारा अपना पक्ष भी रखा जायेगा. मूलतः ये शिकायत पुलिस एक्शन एवं हिरासत में हुई मौतों से संबंधित हैं. दिन के 12.30 बजे से 01.30 बजे तक मानवाधिकार/बंधुआ मजदूर/ मानव तस्करी से संबंधित गैर सरकारी संगठनों के साथ आयोग की बैठक न्यायिक अकादमी, धुर्वा में होगी. गैर सरकारी संगठनों द्वारा उक्त बैठक में उठाये गये बिंदुओं पर आयोग द्वारा राज्य के आला अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट भवन में दिन के तीन से चार बजे तक बैठक की जायेगी.

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