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वाटर टूरिज्म के लिए क्या है सुरक्षा की नीति: कोर्ट

रांची: हाइकोर्ट में शुक्रवार को बड़ा तालाब मोटर वोट हादसे को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं है. इसके विकास से राज्य को राजस्व मिलेगा, लेकिन वहां बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है. सुरक्षा की व्यवस्था अपर्याप्त है. चीफ […]

रांची: हाइकोर्ट में शुक्रवार को बड़ा तालाब मोटर वोट हादसे को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि राज्य में पर्यटन की असीम संभावनाएं है. इसके विकास से राज्य को राजस्व मिलेगा, लेकिन वहां बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है.

सुरक्षा की व्यवस्था अपर्याप्त है. चीफ जस्टिस आर भानुमति व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई.

खंडपीठ ने राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने पूछा कि राज्य में वाटर टूरिज्म व पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के लिए क्या नीति लागू की गयी है. वैसे स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है. नौकायन के दौरान सेफ्टी को लेकर कोई गाइडलाइन लागू है. सुरक्षा के लिए कोई नीति बनायी गयी है या नहीं, शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल किया जाये. मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तिथि निर्धारित की गयी.

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