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केवल कागजों तक सीमित हैं पंचायतों के अधिकार
सरकार के 17 विभागों ने पंचायतों को दिये हैं विकास राशि, विकास कार्य और कर्मियों से संबंधित अधिकार रांची : सरकार ने पंचायतों को स्वायत शासी संस्था और अधिकार संपन्न बनाने की परिकल्पना की है. संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को शक्तियां और प्राधिकार दिये जाने हैं. इसी परिकल्पना के तहत राज्य सरकार […]
सरकार के 17 विभागों ने पंचायतों को दिये हैं विकास राशि, विकास कार्य और कर्मियों से संबंधित अधिकार
रांची : सरकार ने पंचायतों को स्वायत शासी संस्था और अधिकार संपन्न बनाने की परिकल्पना की है. संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों को शक्तियां और प्राधिकार दिये जाने हैं. इसी परिकल्पना के तहत राज्य सरकार ने भी 17 विभागों ने विकास की राशि, विकास कार्य की मॉनिटरिंग और विभागों अधीनस्थ कर्मियों और अधिकारियों के प्रशासनिक नियंत्रण का जिम्मा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को दिये हैं. हालांकि, ये अधिकार अब तक कागज पर ही सीमित हैं, प्रशासनिक नियंत्रण अब तक पंचायतों को नहीं मिल पाया है.
पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर के कर्मी और पदाधिकारी के आकस्मिक अवकाश, वार्षिक चारित्रिक अभियुक्ति लेखन का कार्य के साथ-साथ प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार दिया गया था. सरकार ने इस बाबत संकल्प भी जारी कर दिये हैं, लेकिन सरकार के शायद ही किसी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण का काम पंचातय स्तर तक विकेंद्रीकृत हुआ हो. सरकार के कुछ विभागों द्वारा विकास निधि पंचायतों को जरूर भेजी जा रही है. पंचायतों की रुचि भी इसी मामले में ज्यादा है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था की मूलभूत भावना के अनुरूप पूरी तरह से सरकार में काम नहीं हो रहा है.
नियुक्ति तक का मिला है अधिकार
सरकार द्वारा जारी संकल्प में नियुक्ति तक का अधिकार पंचायत समिति और जिला परिषद को दिया गया है. कृषि विभाग द्वारा दिये गये अधिकार के तहत जन सेवकों की नियुक्ति, प्रशासनिक नियंत्रण, अंतर प्रखंड स्थानांनतरण और सभी प्रकाश के अवकाश देने का अधिकार जिला परिषद और पंचायत समिति को दिया गया है. पंचायत सेवकों की नियुक्ति जिला संवर्ग के तहत किया जाना है. इसी तरह आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का चयन ग्राम सभा स्तर पर किया जाना है.
महत्वपूर्ण विभागों में मिले प्रशासनिक अधिकार
कृषि
प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष पदाें का प्रशासनिक नियंत्रण, आकस्मिक अवकाश, वार्षिक चारित्रिक लेखन का अधिकार जिला परिषद और पंचायत समिति को
जिला कृषि, जिला उद्यान और जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी पर प्रशासनिक नियंत्रण और आकस्मिक अवकाश का अधिकार जिला परिषद कोमानव संसाधन विभाग
जिला शिक्षा अधीक्षक एवं अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी जिला परिषद के नियंत्रण में काम करेंगे
प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पंचायत समिति के नियंत्रण में काम करेंगे
पशुपालन व मत्स्य विभाग
जिला पशुपालन पदाधिकारी का आकस्मिक अवकाश जिला परिषद के माध्यम से
प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी का आकस्मिक अवकाश पंचायत समिति के माध्यम से
पेयजल व स्वच्छता विभाग
कार्यपालक अभियंता के प्रशासनिक नियंत्रण, आकस्मिक अवकाश, कार्यपालक अभियंता स्तर पर किये गये कार्यों में शिथिलता, अनियमितता पर अधिकार जिला परिषद को
सहायक, कनीय अभियंता के अधिकारियों के आकस्मिक अवकाश, किये गये कार्यों की मॉनिटरिंग का अधिकार पंचायत समिति को
जल संसाधन विभागकनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल का प्रशासनिक नियंत्रण, आकस्मिक अवकाश, वार्षिक चारित्रिक लेखन का अधिकार जिला परिषद कोअवर प्रमंडल पदाधिकारी, लघु सिंचाई प्रमंडल का प्रशासनिक नियंत्रण, आकस्मिक अवकाश, वार्षिक चारित्रिक लेखन का अधिकार जिला परिषद कोकार्यपालक अभियंता पर प्रशासनिक नियंत्रण, आकस्मिक अवकाश एवं वार्षिक चारित्रिक लेखन का अधिकार जिला परिषद को
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