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अप्रैल 2016 से दो फीसदी वृद्धि के साथ होल्डिंग टैक्स लेने का प्रस्ताव

रांची: राज्य के सभी शहरों में किये गये निर्माण पर होल्डिंग टैक्स में दो फीसदी वृद्धि का फैसला किया गया है. बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स एक अप्रैल 2016 से देय हाेगा. पूर्व में होल्डिंग टैक्स में 2.5 फीसदी की वृद्धि और बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स एक अप्रैल 2014 से लेने का प्रस्ताव तैयार किया गया […]

रांची: राज्य के सभी शहरों में किये गये निर्माण पर होल्डिंग टैक्स में दो फीसदी वृद्धि का फैसला किया गया है. बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स एक अप्रैल 2016 से देय हाेगा. पूर्व में होल्डिंग टैक्स में 2.5 फीसदी की वृद्धि और बढ़ा हुआ होल्डिंग टैक्स एक अप्रैल 2014 से लेने का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन विरोध के बाद नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने इस पर पुर्नविचार का आदेश दिया था.

इसके बाद नगर विकास विभाग ने होल्डिंग टैक्स में 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी को कम कर दो फीसदी और वर्ष 2014 की जगह एक अप्रैल 2016 से नया टैक्स लागू करने का निर्णय लिया है. वित्त और विधि विभाग की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है.

70 व 80 फीसदी हिस्से पर लगेगा टैक्स : नये नियमों के मुताबिक, आवासीय इस्तेमाल के लिए किये गये निर्माण के 70 फीसदी हिस्से व व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए किये गये निर्माण के 80 प्रतिशत हिस्से पर टैक्स देय होगा. पूर्व में किचेन, टॉयलेट, गैराज, बालकनी आदि के आंशिक क्षेत्रफल पर ही कर की गणना का नियम बनाया गया था. परंतु, गणना में आनेवाली परेशानियों को देखते हुए नियम परिवर्तित कर कुल कारपेट क्षेत्र में छूट देकर होल्डिंग टैक्स की गणना करने का फैसला किया गया है. सड़कों (प्रधान, मुख्य और अन्य)और तीन प्रकार के निर्माण (पक्का, एसीसी और अन्य) को आधार बना कर लोग होल्डिंग टैक्स की गणना स्वयं कर सकेंगे. सड़कों के प्रकार और मकानों के प्रकार पर क्षेत्रफल के हिसाब से कुल कारपेट क्षेत्र पर दो प्रतिशत होल्डिंग टैक्स निर्धारित होगा.
होल्डिंग टैक्स की नयी नियमावली के मुताबिक 250 वर्गमीटर से कम क्षेत्र में बने मकानों को करमुक्त किया जायेगा. पर, ऐसे निर्माण के लिए भी होल्डिंग का निर्धारण जरूरी होगा. निकाय क्षेत्रों में खाली पड़ी भूमि का भी होल्डिंग निर्धारित किया जायेगा. वहीं, धार्मिक कार्यालयों और केंद्रों काे भी होल्डिंग टैक्स से छूट प्रदान की गयी है. नयी नियमावली में घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य किया गया है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होने पर सालाना होल्डिंग टैक्स का 1.5 गुना अधिक टैक्स देना होगा.

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