मनरेगा में योजनाओं की स्वीकृति हुई आसान-ग्रामीण विकास विभागवरीय संवाददाता, रांचीमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) के तहत एक लाख रुपये से कम की सभी निजी योजनाओं तथा डेढ़ लाख तक का निजी डोभा, पोखर व तालाब की योजनाअों की स्वीकृति अब अासान होगी. अब इन योजनाअों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित जमीन के मालिकाना हक के सत्यापन के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा. यह काम अब जमीन मालिक मालिकाना हक संबंधी एक घोषणा पत्र के जरिये कर सकेगा. घोषणा पत्र का सिर्फ सत्यापन संबंधित वार्ड के वार्ड सदस्य या पेसा क्षेत्र के पारंपरिक प्रधान द्वारा कराना होगा. इससे संबंधित अादेश ग्रामीण विकास विभाग ने जारी कर दिया है. इस संबंध में कोई भी जानकारी पंचायत के रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, पंचायत प्रतिनिधि या प्रखंड कार्यालय से ली जा सकती है. इसके लिए टॉल फ्री नंबर 18003456527 पर भी संपर्क किया जा सकता है. योजनाअों की स्वीकृति के लिए जरूरी चीजें – वार्ड सदस्य या पारंपरिक प्रधान से सत्यापित लाभुक का घोषणा पत्र, राजस्व नक्शा या नजरी नक्शा की प्रति, वार्ड सदस्य या पारंपरिक प्रधान से सत्यापित खतियान की एक प्रति या मालगुजारी रसीद. (अभिलेख संधारण में फोटोग्राफ व छाया प्रति जैसे खर्च मनरेगा के प्रशासनिक मद से किये जायेंगे)
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मनरेगा में योजनाओं की स्वीकृति हुई आसान
मनरेगा में योजनाओं की स्वीकृति हुई आसान-ग्रामीण विकास विभागवरीय संवाददाता, रांचीमहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना (मनरेगा) के तहत एक लाख रुपये से कम की सभी निजी योजनाओं तथा डेढ़ लाख तक का निजी डोभा, पोखर व तालाब की योजनाअों की स्वीकृति अब अासान होगी. अब इन योजनाअों के क्रियान्वयन के लिए संबंधित जमीन […]
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